गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से मिला झटका, जमानत अर्जी हुई खारिज, त्यागी के समर्थन में महिला को धमकाने के 6 आरोपी की जमानत मंजूर
वहीं सूरजपुर कोर्ट ने मंगलवार को त्यागी के समर्थन में पीड़ित महिला के साथ बदसलूकी और धमकाने के आरोप में गिरफ्तार 6 लोगों को जमानत दे दी है। श्रीकांत त्यागी के समर्थकों ने ग्रैंड ओमेक्स में सात अगस्त को हंगामा किया था। इसमें प्रिंस त्यागी, नितिन त्यागी, लोकेंद्र त्यागी, राहुल त्यागी, चर्चिल राणा और रवि पंडित को गिरफ्तार किया गया था। पहले मजिस्ट्रेट ने जमानत खारिज कर दी थी। आज जिला जज ने सुनवाई की। इसके बाद जमानत मंजूर कर दी है। इन लोगों पर धारा 147, 447, 504, 506,323, 419, 34, 120,332,353 और 7 क्रिमिनल एमेडमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज था।
आरोपी त्यागी के वकील सुशील भाटी का कहना है कि सभी के खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किए थे, लेकिन वह उचित नहीं थे। जिसके चलते कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। वहीं सेक्शन 420 मामले में श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज हो गयी है, जबकि 354 सेक्शन के तहत जमानत लोअर कोर्ट से पहले खारिज हो गई थी, जिसके बाद हम सेशन कोर्ट में गए, जहां सुनवाई की तारीख नहीं मिली है।