राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से ले सकते है सुलभ एवं सस्ता न्याय
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्वनगर श्रीमती शिवानी त्यागी द्वारा बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में तथा मा0 जनपद न्यायाधीश गौतमबुद्वनगर की अध्यक्षता में दिनांक 13.08.2022 को प्रातः 10ः00 बजे से 05ः00 बजे तक जनपद गौतमबुद्वनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। लोक अदालत में पक्षकार अपने विवाद को सुलह समझौते के माध्यम से निपटारा करा सकते है। लोक अदालत कम वक्त में विवादों को निपटाने के लिए एक आसान और अनौपचारिक प्रक्रिया है। लोक अदालत का फैसला आखिरी होता है, इसके फैसले के बाद कहीं अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत में सभी दीवानी मामलों, वैवाहिक विवाद, भूमि विवाद, बंटवारे या संपत्ति विवाद, श्रम विवाद आदि गैर-आपराधिक मामलों का निपटारा कराया जा सकता है।