जीएसटी कैम्प में गिनाए गए पंजीकरण के लाभ
ग्रेटर नोएडा : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य कर विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रदेश व्यापी पंजीयन जागरूकता अभियान के क्रम में खण्ड-02, गौतमबुद्धनगर राज्य कर विभाग द्वारा सेन्ट्रल मार्केट, रामपुर जागीर, बीटा-1, ग्रेटर नोएडा में पंजीयन जागरूकता कैम्प का आयोजन किया गया । उक्त पंजीयन कैम्प में स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों द्वारा व्यापक स्तर पर प्रतिभाग किया गया तथा जी०एस०टी० पंजीयन को लेकर अपनी जिज्ञासाओं और समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा गया । विभाग की ओर से आनंद कुमार त्रिपाठी, असिस्टेन्ट कमिश्नर ने जी0एस0टी0 पंजीयन के लाभ के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए पंजीयन की ऑनलाइन प्रक्रिया, उत्तर प्रदेश राज्य में पंजीकृत व्यापारियों के लिए बिना प्रीमियम के रु० 10.00 लाख की व्यापारी दुर्घटना बीमा लाभ योजना, देश के किसी भी राज्य से खरीदे गये माल/सेवा पर ITC उपभोग की निर्बाध सुविधा तथा जी०एस०टी० विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए वित्तीय संस्थानों / बैंकों से ऋण लेने की सुविधा/अवसर के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी । कृष्ण मोहन शर्मा, राज्य कर अधिकारी द्वारा रु0 1.5 करोड़ वार्षिक कारोबार सीमा तक के छोटे व्यापारियों के लिए समाधान योजना तथा रु० 5.00 करोड़ तक की वार्षिक कारोबार सीमा तक के व्यापारियों के लिए तिमाही रिटर्न के संबंध में जानकारी दी गयी । पंजीयन कैंप में स्थानीय व्यापारियों बीरेन्द्र सिंह, महिपाल सिंह, मनीष राजपूत, जितेन्द्र सिंह, दीपक शर्मा, देवदत्त, प्रमोद भाटी अधिवक्ता व दीपक भाटी अधिवक्ता आदि ने मुख्य रूप से प्रतिभाग किया ।