आगामी 13 अगस्त को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 13 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों में एवं श्री अवनीश सक्सेना जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतम बुध नगर के दिशा निर्देशन में मुख्यालय व तहसील स्तर पर समस्त न्यायालयों में किया जाएगा।
नोडल अधिकारी श्री राजीव कुमार वत्स, अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की नव नियुक्त सचिव श्रीमती शिवानी त्यागी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात, लघु आपराधिक प्रकरण, नगर पालिका आदि के संबंधित मामलों एवं बैंक मामले तथा धारा 138 पराक्रम लिखित अधिनियम के वाद विद्युत एवं जल संबंधित विवाद, (चोरी से संबंधित विवाद ) राजस्व वाद, व्यवहारिक वाद,पारिवारिक वाद, श्रम के वाद, उत्तराधिकार के वाद तथा अन्य प्रकृति के ऐसे वाद जिन्हें आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है, समस्त ऐसे वाद राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु नियत किए जा सकेंगे । जिससे अधिक से अधिक संख्या में वादों का निस्तारण कर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त समस्त वादकारियों से अपील है कि वह 13 अगस्त 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत मैं अपने वादों के निस्तारण के लिए संबंधित न्यायालय में संपर्क स्थापित करें तथा कोविड-19 प्रोटोकाल यथा मास्क , सैनिटाइजर व सामाजिक दूरी का पालन करते हुए संबंधित न्यायालय में पहुंचकर राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण करा कर उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग करें।