जनपद गौतम बुद्ध नगर के समस्त राशन कार्ड धारकों के लिए आवश्यक सूचना, पढ़ें
जिलाधिकारी सुहास एलवाई के निर्देशों के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी गौतम बुद्ध नगर चमन शर्मा ने जनपद के समस्त राशन कार्ड धारकों का आह्वान करते हुए उन्हें जानकारी दी है कि यदि राशन कार्ड धारक ऐसी श्रेणी में आते हो कि परिवार का कोई एक सदस्य आयकर दाता है, परिवार के किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा ए0सी0 अथवा 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर है, ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है, नगरीय क्षेत्र के ऐसे परिवार जिस के किसी भी सदस्य के पास अकेले अन्य सदस्यों के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लॉट या उस पर निर्मित मकान अथवा 100 मीटर से अधिक कॉर्पोरेट एरिया का आवासीय फ्लैट है एवं ऐसे परिवार जिस के किसी भी सदस्य के स्वामित्व के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कॉरपोरेट्स एरिया का व्यवसायिक स्थान है, ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्यों की आय ₹2 लाख वार्षिक से अधिक है, नगरी क्षेत्र में ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्यों की आय ₹3 लाख वार्षिक से अधिक है, ऐसे परिवार जिनके सदस्य के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस/शस्त्र है ऐसे व्यक्ति/परिवार पात्र गृहस्थी एवं अंत्योदय अन्न योजना के पात्र नहीं हैं। अतः उपरोक्त श्रेणी में आने वाले समस्त राशन कार्ड धारक 1 सप्ताह के अंदर अपने नजदीकी क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में जाकर अपना राशन कार्ड समर्पित कर दें अन्यथा जांच में अपात्र पाए जाने पर उनका राशन कार्ड निरस्त करने के साथ-साथ ऐसे परिवार के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा जब से वह परिवार खाद्यान्न ले रहा है तब से खाद्यान्न का आकलन करते हुए ₹24 प्रति किलोग्राम गेहूं तथा ₹32 किलोग्राम की दर से चावल की वसूली की जाएगी। जिसके लिए संबंधित कार्ड धारक/परिवार स्वयं उत्तरदायी होगा।