रामनवमी और रमजान के मद्देनजर गौतमबुद्धनगर में एक माह के लिए धारा 144 लागू, गाइडलाइन में जानें क्या कुछ रहेगा मान्य
गौतमबुद्धनगर में जिला प्रशासन ने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 144 सीआरपीसी लागू करने का फैसला किया है। गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने निषेधाज्ञा के तहत 144 सीआरपीसी लागू करने का फैसला किया है। प्रशासन ने यह फैसला रमजान, रामनवमी, अंबेडकर जयंती, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं और विधान परिषद के चुनाव के मद्देनजर किया है।
गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक, मास्क की अनिवार्यता और कोविड-19 प्रोटोकॉल के बिना सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह की गतिविधि की इजाजत नहीं होगी। कोई व्यक्ति बिना अनुमति के कोई जुलूस आदि नहीं निकालेगा और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति लाठी-डंडा, स्टिक या घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा। पुलिस व प्रशासनिक कार्य में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। नेत्रहीन और दिव्यांगों पर लाठी-डंडे का प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
साथ ही नोएडा पुलिस ने क्षेत्रवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति विवादित स्थल पर नमाज, पूजा आदि करने का न प्रयास करेगा और न ही किसी को इसके लिए प्रेरित करेगा।
साथ ही कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल, धार्मिक स्थल, जुलूस के मार्गों और धार्मिक मजमों के समय धार्मिक स्थलों के नजदीक के मार्गों पर सुअरों व अन्य छुट्टा पशुओं को विचरण नहीं कराएगा और न ऐसा करने में किसी की मदद करेगा, जिससे किसी व्यक्ति अथवा समुदाय की भावना आहत हो।
कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र के 200 गज की दूरी के अंदर 5 या इससे अधिक लोगों की भीड़ जमा नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। इसके अलावा जारी निर्देश में कहा गया है कि कोई भी छात्र परीक्षा केंद्र परिसर के अंदर बिना अनुमति मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या अन्य आधुनिक उपकरण नहीं ले जाएगा। साथ ही परीक्षा केंद्र के 200 गज की परिधि में फोटो स्टेट मशीन के संचालन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। कोई भी शख्स सार्वजनिक स्थल पर शराब या मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा।