बाइक बोट मामला : कोर्ट के आदेश पर आरोपी गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क
ग्रेटर नोएडा : आज कोर्ट आदेश पर नोएडा पुलिस ने बाइक बोट मामले के एक आरोपी की संपत्ति कुर्क की है। आरोपी राजेश भारद्वाज पर गैंगस्टर की भी कार्यवाही हुई है।
नोएडा पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति —
कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर के अंतर्गत विशेष न्यायालय पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्ध नगर द्वारा गैंगस्टर/माफियाओं एवं अपराधियों तथा उनके सहयोगियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 की धारा 14(1) में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत अपराध से अर्जित चल एंव अचल संपत्तियों को कुर्क किये जाने हेतु आदेशित किया जा रहा है।
आज दिनांक 23/03/2022 को कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर के अंतर्गत विशेष न्यायालय पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के आदेशानुसार 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत बाइक बोट प्रकरण घोटला प्रकरण से सम्बन्धित मु0अ0सं0 697/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना दादरी से सम्बन्धित अभियुक्त राजेश भारद्वाज पुत्र शंकर लाल शर्मा निवासी 40 शेख पेन चम्पालाल की हवेली खुर्जा थाना खुर्जा नगर जिला बुलंदशहर द्वारा अपराध से अर्जित सम्पत्ति एक अदद फ्लैट सं0 1402,13/14वा तल डी-1 क्लोकाउण्टी सै0 121 नोएडा कीमत करीब 1,82,00,000 रुपये ,को अन्तर्गत धारा 14(ए) उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)अधिनियम के तहत थाना कासना पुलिस द्वारा कुर्क किया गया है ।
कमिश्नरेट प्रणाली के अन्तर्गत गैंगस्टर अधिनियम के तहत पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर द्वारा भविष्य में भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों/माफियाओं के विरूद्ध सम्पत्ति कुर्क की कार्यवाही जारी रहेगी।