अपहरण दुष्कर्म के आरोपी को सश्रम कारावास

ग्रेटर नोएडा : 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर वर्ष 2015 में दुष्कर्म करने वाले आरोपी सुनील उर्फ मुन्नू को जिला न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा। सुरजपुर थाना क्षेत्र का था मामला।

किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल का सश्रम कारावास

– सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2015 में 14 वर्षीय किशोरी के साथ किया गया था दुष्कर्म
– आरोपित पर लगाया गया 23 हजार का आर्थिक दंड

ग्रेटर नोएडा : जिला न्यायालय ने 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपित पर 23 हजार का आर्थिक दंड लगाया गया है। आर्थिक दंड नहीं देने पर आरोपित को नौ महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। मामले की सुनवाई न्यायाधीश मनोज कुमार ने की।
विशेष लोक अभियोजक जेपी भाटी ने बताया कि वर्ष 2015 में सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले सुनील उर्फ मुन्नू निवासी फतेहपुर ने पड़ोस में रहने वाली किशोरी का अपहरण कर लिया था। उसको एक दिन तक अपने कमरे में रखा। उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित पक्ष ने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने खोजबीन कर किशोरी को बरामद कर आरोपित सुनील को गिरफ्तार कर लिया था। केस की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई। कुल 11 गवाह सुनवाई के दौरान पेश हुए। गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपित सुनील को दोषी मानते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। घटना के दौरान आरोपित एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। घटना के तीन महीने पहले से आरोपित किशोरी पर गंदी निगाह रखता था। पीड़ित पक्ष को इस बात का एहसास था, लेकिन उन्होंने पुलिस से कभी शिकायत नहीं की थी। किशोरी का अपहरण होने के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में पहुंचा था।

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