क्रिसमस-डे व नववर्ष के अवसर पर मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति
- क्रिसमस-डे व नववर्ष के अवसर पर मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति।
- क्रिसमस-डे व नववर्ष के अवसर पर मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति।
- बिना अनुमति के कार्यक्रम का आयोजन होता पाए जाने पर होगी विधिक कार्रवाई।
गौतमबुद्धनगर 08 दिसम्बर, 2021 : जिला मजिस्ट्रेट सुहास एल0वाई0 के निर्देशों के क्रम में जिला मनोरंजन कर अधिकारी गौतमबुद्धनगर ने जनपद के समस्त होटल, पव, रेस्टोरेन्ट, क्लब, पार्क व अन्य स्थानों पर क्रिसमस डे व नववर्ष को लेकर कार्यक्रम आयोजन करने वाले स्वामियों/संचालको/प्रबन्धकों का आहवान करते हुये जानकारी दी है कि क्रिसमस डे (25.12.2021) व नववर्ष (31.12.2021) के अवसर पर मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 1955 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 2017 के तहत सक्षम प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) से अनुमति लेना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि आयोजन की अनुमति के लिए विद्युत, अग्नि, कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था तथा सुरक्षा के लिए समुचित सावधानी के साथ-साथ वायु प्रशीतन एवं वातानुकूलन सुविधा व अन्य विद्युत स्थापना की समुचित व्यवस्था का प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी बताया कि कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 के दृष्टिगत रखते हुये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं अन्य सुसंगत गाइडलाइन का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जायें। उन्होंने जनपद के समस्त होटल ,पव, रेस्टोरेन्ट, क्लब, पार्क एवं अन्य स्थानों पर क्रिसमस डे व नववर्ष के अवसर पर किये जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रमों के स्वामियों/संचालकों/प्रबन्धकों का आहवान करते हुये कहा कि उक्त प्राविधानों के तहत अनुमति व नियमानुसार देय जीएसटी जमा करके ही कार्यक्रमों का आयोेेेजन किया जायें। यदि कही पर भी बिना अनुमति के कार्यक्रमों का आयोजन होता पाया गया तो कार्यक्रम को बन्द कराने के साथ-साथ आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जायेंगी।-राकेश चौहान जिला सूचना अधिकारी गौतमबुद्धनगर।