बिल्डर सोसाइटी पर 24 हजार का जुर्माना
–कूड़े का उचित प्रबंधन न करने पर ग्रेनो प्राधिकरण ने की कार्रवाई
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोमवार को फाई टू स्थित आनंद आश्रय सोसाइटी पर 24 हजार का जुर्माना लगाया। कूड़े का निस्तारण न करने पर प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की।
दरअसल, ग्रेटर नोएडा में ठोस अपशिष्ट कूड़ा प्रबंधन नियम 2016 लागू है। इसके तहते बल्क वेस्ट जनरेटरों, मसलन बड़ी सोसाइटियों, शिक्षण संस्थानों आदि को कूड़े का निस्तारण खुद से करना होता है। प्राधिकरण री-साइकिल न हो पाने वाले इनर्ट वेस्ट को ही उठाता है। उसके लिए निर्धारित शुल्क देना पड़ता है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण के निर्देश पर जनस्वास्थ्य विभाग की टीम सभी बल्क वेस्ट जनरेटर के यहां जाकर जांच करती है और कूड़े का उचित प्रबंधन न मिलने पर जुर्माना भी लगाती है। जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सलिल यादव ने बताया कि सोमवार को फाई टू स्थित आनंद आश्रय सोसाइटी का निरीक्षण किया। कूड़े का उचित प्रबंधन न मिलने पर 24,400 रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने जांच अभियान आगे भी जारी रखने और कूड़े का उचित प्रबंधन न मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। सीईओ नरेंद्र भूषण ने सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों से कूड़े का उचित प्रबंधन कर ग्रेटर नोएडा को साफ-सुथरा रखने में सहयोग की अपील की है।