Uphaar Fire Tragedy Case: कोर्ट ने अंसल बंधुओं पर लगाया 2.25 करोड़ का जुर्माना, सुनाई 7-7 साल की सजा
नई दिल्ली । दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उपहार सिनेमा अग्निकांड ( Uphaar cinema fire) के मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए रियल एस्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल को 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने अंसल बंधुओं पर 2.25- 2.25 करोड़ रुपये जुर्माना भी लगाया है। साल 1997 में हुए अग्निकांड में 59 लोगों की जान चली गई थी। आदेश सुनाए जाने के बाद जमानत पर छूटे दोषियों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। कोर्ट के आदेश पर सभी दोषियों को जेल भेजा जा रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार, अदालत ने कोर्ट के पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा और दो अन्य दोषियों पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी सात-सात सजा की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीनों दोषियों पर तीन-तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है।
बता दें कि 13 जून, 1997 को हिंदी फिल्म ‘बॉर्डर’ की स्क्रीनिंग के दौरान उपहार सिनेमा में आग लग गई थी, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई थी। जबकि 100 से अधिक लोग झुलस गए थे। इस मामले में कोर्ट ने अंसल बंधुओं को दोषी ठहराया था।
22 जुलाई 1997 को दिल्ली पुलिस ने उपहार सिनेमा के मालिक सुशील अंसल को मुंबई से गिरफ्तार किया। 24 जुलाई 1997 को मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई। सीबीआइ ने 15 नवंबर 1997 को सुशील अंसल और गोपाल अंसल समेत 16 आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सेशन कोर्ट में 10 मार्च 1999 में केस का ट्रायल शुरू हुआ। 27 फरवरी 2001 को कोर्ट ने सभी आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और लापरवाही समेत अन्य में आरोप तय किए।