न्याय : मासूम से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास
बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मासूम से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय के आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। अर्थदण्ड वहन नहीं करने पर ढाई साल की अतिरिक्त कारावास काटना होगा। मामले की पैरवी के दौरान न्यायालय में कई गवाहों के बयानों पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई न्यायालय एडीजे /स्पेशल पोक्सो-1 निरंजन कुमार द्वारा की गई।

अभियोजन अधिकारी नीटू विश्नोई के अनुसार साल 2017 में डेरी स्कनर गांव में बिज्जू नामक युवक ने एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या की थी। आरोपी ने जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद शव को दबा दिया था। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। पुलिस ने शव बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई। गवाह एवं साक्ष्यों के बयानों के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म व हत्या के मामले में बिज्जू को दोषी पाया। अभियोजन अधिकारी ने कहा बताया कि महिला संबंधित अपराध में गहन पैरवी के चलते पीड़ित पक्ष को मामले में न्याय मिला है।
