रंजीत हत्याकांड ; गुरमीत राम रहीम सहित पांच दोषी करार, सजा का एलान 12 अक्टूबर को
पंचकूला। Gurmeet Ram Rahim: विशेष सीबीआइ अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह हत्या में गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में मुख्य आरोपित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम सिंह को दोषी करार दिया है। राम रहीम के साथ आरोपित कृष्ण लाल, अवतार, जसबीर और सबदिल को भी दोषी करार दिया है। इन सभी को सजा 12 अक्टूबर को सुनाई जाएगी। 19 साल बाद इस मामले में फैसला आया है।
कृष्ण लाल, अवतार, जसबीर और सबदिल भी दोषी करार, सबदिल आर्म्स एक्ट में दोषी करार
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग ने शुक्रवार सुबह अपना फैसला सुनाया। इससे पूर्व राम रहीम के खिलाफ चले साध्वी यौन शोषण और पत्रकार राम चंद्र छत्रपति हत्या केस में तत्कालीन विशेष न्यायाधीश जगदीप सिंह ने फैसला सुनाया था। राम रहीम साध्वी यौन शोषण केस में 20 साल और छत्रपति हत्या केस में उम्रकैद की सजा सुनारिया जेल रोहतक में काट रहा है। रंजीत सिंह हत्या मामले में गुरमीत राम रहीम, जसबीर सिंह, अवतार सिंह, सबदिल और कृष्ण लाल दोषी हैं। एक आरोपित इंद्रसेन की 8 अक्टूबर 2020 को मृत्यु हो गई थी।
क्या है मामला
10 जुलाई 2002 को डेरे की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे कुरुक्षेत्र के रंजीत का मर्डर हुआ था। डेरा प्रबंधन को शक था कि रंजीत ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी। 10 जुलाई को रंजीत सिंह अपने खानपुर कोलियां में अपने पिता को खेतों में चाय देकर लौट रहा था, तो बाइक सवार दो आरोपितों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद आरोपित सबदिल और जसवीर की शिनाख्त हो गई थी। पुलिस जांच से असंतुष्ट रंजीत के पिता ने जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। तीन गवाह महत्वपूर्ण थे।