बड़ी खबर : इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ी, पढ़ें पूरी खबर

आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है।  वैभव एसोसिएट्स के निदेशक संजय श्रीवास्तव ने बताया 
आयकर अधिनियम, 1961 (“अधिनियम”) के तहत निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने में करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा रिपोर्ट की गई कठिनाइयों और ऑडिट की विभिन्न रिपोर्टों पर विचार करने पर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न और ऑडिट की विभिन्न रिपोर्टों को दाखिल करने की नियत तारीखों को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। विवरण इस प्रकार हैं:

1. निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि, जो कि अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत 31 जुलाई, 2021 थी, जिसे परिपत्र संख्या 2 के तहत 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाया गया था। 9/2021 दिनांक 20.05.2021, एतद्द्वारा 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है!
2. पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तिथि, जो कि 30 सितंबर, 2021 है, जिसे परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20.05.2021 के तहत 31 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ाया गया है। , को एतद्द्वारा 15 जनवरी, 2022 तक बढ़ा दिया गया है!
3. पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम की धारा 92ई के तहत अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों द्वारा एक लेखाकार से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख, जो कि 31 अक्टूबर, 2021 है, जिसे 30 नवंबर, 2021 तक बढ़ाया गया है। परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20.05.2021 को एतद्द्वारा 31 जनवरी, 2022 तक बढ़ा दिया जाता है!
4. कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि, जो कि अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत 31 अक्टूबर, 2021 है, जिसे परिपत्र सं. 9/2021 दिनांक 20.05.2021 को एतद्द्वारा 15 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दिया गया है!
5. आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि, जो कि अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत 30 नवंबर, 2021 है, जिसे परिपत्र सं. 9/2021 दिनांक 20.05.2021 को एतद्द्वारा 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दिया गया है!
6. आकलन वर्ष 2021-22 के लिए विलंबित/संशोधित आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि, जो अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (4)/उप-धारा (5) के तहत 31 दिसंबर, 2021 है, के रूप में दिनांक 20.05.2021 के परिपत्र संख्या 9/2021 के तहत 31 जनवरी, 2022 तक बढ़ा दिया गया है, जिसे आगे बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 20.05.2021 के परिपत्र संख्या 9/2021 के खंड (9), (12) और (13) में उल्लिखित तिथियों का विस्तार और खंड (1), (4) और (5 ) उपरोक्त अधिनियम की धारा 234ए के स्पष्टीकरण 1 पर लागू नहीं होगा, ऐसे मामलों में जहां कुल आय पर कर की राशि को उप-धारा (1) के खंड (i) से (vi) में निर्दिष्ट राशि से घटा दिया गया है। वह खंड एक लाख रुपये से अधिक है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 207 की उप-धारा (2) में संदर्भित भारत में निवासी व्यक्ति के मामले में, उसके द्वारा अधिनियम की धारा 140ए के तहत नियत तारीख के भीतर भुगतान किया गया कर (परिपत्र संख्या 9/ के तहत विस्तार के बिना) 2021 दिनांक 20.05.2021 और ऊपर के रूप में) उस अधिनियम में प्रदान किया गया, अग्रिम कर माना जाएगा!

CBDT Circular No.17/2021 in F.No.225/49/2021/ITA-II dated 09.09.2021 issued. The said Circular is available on www.incometaxindia.gov.in

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