कोरोना : हर मौत मेडिकल लापरवाही नहीं मान सकते, मुआवजे से इनकार: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अदालतें यह नहीं मान सकतीं कि महामारी की दूसरी लहर में कोरोना के कारण सभी मौतें लापरवाही के कारण हुईं। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के परिजनों को चिकित्सा लापरवाही मानकर मुआवजे की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने याचिकाकर्ता दीपक राज सिंह से अपने सुझावों के साथ सक्षम अधिकारियों से संपर्क करने को कहा।
पीठ ने कहा, ‘बड़ी संख्या में दूसरी लहर के दौरान मौतें हुई और कोरोना से हुई हर मौत को मेडिकल लापरवाही मान कर परिवार को मुआवजा कैसे संभव। दूसरी लहर का पूरे देश में ऐसा प्रभाव पड़ा कि यह नहीं माना जा सकता कि सभी मौतें लापरवाही के कारण हुईं। अदालतें यह अनुमान नहीं लगा सकती हैं कि सभी कोविड की मौतें चिकित्सा लापरवाही के कारण हुईं, जैसा कि आपकी याचिका कहती है।’
शीर्ष अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता से अपनी याचिका वापस लेने और उसमें संशोधन करने को कहा और कहा कि अगर कोई सुझाव हो तो याचिकाकर्ता सक्षम प्राधिकारी से संपर्क कर सकता है।