कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण पर कार्यशाला का आयोजन

नोएडा : राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के नेतृत्व में नोएडा पुलिस द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम पर प्रशिक्षण कार्यशाला का पुलिस कमिश्नर ऑफिस में सफल आयोजन किया जिसमें कमिश्नर पुलिस आलोक सिंह व अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा भी कार्यशाला में आये प्रतिभागियों से संवाद किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

मिशन शक्ति अभियान तृतीय के अंतर्गत पुलिस आयुक्त श्री आलोेक सिंह की अध्यक्षता में, मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती रेखा शर्मा की मौजूदगी में पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर 108 नोएडा के सभागार में कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम के विषय पर विभिन्न कम्पनियों, शैक्षिक संस्थानों एवं सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

 

आज दिनांक 02.09.2021 को मिशन शक्ति अभियान तृतीय के अंतर्गत पुलिस आयुक्त कार्यालाय सेक्टर-108 नोएडा के सभागार में पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर श्री आलोक सिंह की अध्यक्षता में, मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा महोदया श्रीमती रेखा शर्मा की मौजूदगी में कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम के विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कम्पनियों, शैक्षिक संस्थानों एवं सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यशाला में महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीडन के सम्बन्ध में एक शार्ट मूवी दिखाई गयी जिसमें ऑफिस तथा विभिन्न कम्पनियों में काम करने वाली महिलाओें के साथ होने वाले यौन उत्पीडन की घटनाओं को दिखाया गया। कार्यशाला में दिखायी गयी शार्ट मूवी के जरिये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती रेखा शर्मा द्वारा महिलाओं को संदेश दिया गया कि वो अपने साथ होने वाले किसी भी प्रकार के यौन उत्पीडन का खुलकर विरोध दर्ज करें। कार्यशाला में भाग लेने वाले अधिकतर प्रतिभागी अपने अपने कार्यस्थल पर प्रबंधन स्तर के प्रतिनिधि या विशाखा गाइडलाइन के तहत गठित आंतरिक जांच कमेटी के अध्यक्ष व सदस्य थे। इन सभी प्रतिभागियों को गहनता से कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम से अवगत कराते हुए अधिनियम की तकनीकी जानकारी के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने भी बहुत उत्साह दिखाते हुए उपस्थित विशेषज्ञों से प्रश्न पूछे तथा अंत मे माननीय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने सभी को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हम ना सिर्फ संगठित कार्यस्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण पर कार्य करें बल्कि जो असंगठित कार्यस्थल हैं जैसे दिहाड़ी मजदूर ,ईंट भट्टों पर कार्य करने वाली महिलाओं, पशुपालन करने वाली महिलाओं आदि स्थलों पर भी समय निकालकर हम सभी नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वहां पंहुचकर ये जागरूकता फैलाएं कि कार्यस्थल पर होने वाला उत्पीड़न गलत है और इसके लिए महिला कहीं पर भी मदद के लिए जा सकती है। पुलिस में शिकायत देने के साथ-साथ वह प्रशासन में विशाखा गाइडलाइन के तहत गठित कमेटी के पास जा सकती है, राज्य महिला आयोग के पास जाने का भी विकल्प है तथा राष्ट्रीय महिला आयोग में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।*
*पुलिस आयुक्त श्री आलोक सिंह ने उपस्थित प्रतिनिधियों को सम्बोधन के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम के विधिक पहलुओं से अवगत कराते हुए कहा कि ऑफिस/कम्पनियों अथवा ग्रामीण परिक्षेत्र में रहने वालीे महिलाओं या किसी भी कारणवश अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिये दिहाड़ी मजदूरी करने घर से बाहर निकली महिलाओं के लिए गौतमबुद्धनगर पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिये प्रतिबद्ध है, किसी भी प्रकार के यौन उत्पीडन पर तत्काल पुलिस से सम्पर्क करें। पुलिस द्वारा आपकी तत्काल मदद की जाएगी तथा उत्पीड़न करने वाले किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।*
*कार्यशाला के दौरान उत्तरप्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विमला बाथम , उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती सुषमा सिंह, अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय/अपराध श्रीमती पुष्पांजलि देवी, पुलिस उपायुक्त महिला सुरक्षा श्रीमती वृंदा शुक्ला तथा सरकारी विभागों,विभिन्न कंपनियों से प्रबंधन स्तर के प्रतिनिधि एवं शैक्षिक संस्थानों के अध्यक्ष व सदस्य उपस्थित रहे।*

*मीडिया सेल*
*पुलिस कमिश्ररेट गौतमबुद्धनगर।*

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