फ्लैट व आवासीय भूखंड के आवंटियों को रजिस्ट्री का आखिरी मौका

  • 31 अगस्त तक आवंटियों ने रजिस्ट्री नहीं कराई तो रद्द हो सकते हैं आवंटन
  • निर्मित भवनों के 3369 व आवासीय भूखंड के 217 संपत्तियों की रजिस्ट्री बाकी

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अपने आवासीय भूखंड व निर्मित भवन (फ्लैट व एक मंजिला भवन) के 3586 आवंटियों को संपत्ति की रजिस्ट्री कराने का आखिरी मौका दिया है। अगर 31 अगस्त तक ये आवंटी रजिस्ट्री नहीं कराते हैं तो इनके आवंटन रद्द किए जा सकते हैं। ऐसे आवंटियों की सूची प्राधिकरण ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से 2010 में बिल्ट अप हाउसिंग स्कीम (बीएचएस) 05 से लेकर बीएचएस-17 तक के 3369 फ्लैट खरीदार ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं कराई है। ये फ्लैट व एक मंजिला घर सेक्टर तीन, ओमीक्रॉन टू, ज्यू टू, ज्यू थ्री, म्यू टू, ओमीक्रॉन वन, ओमीक्रॉन वन ए, ईटा टू आदि सेक्टरों में स्थित हैं। इनमें ईडब्ल्यूएस से लेकर एचआईजी तक के फ्लैट व एक मंजिला घर शामिल हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के संपत्ति विभाग से उनको रजिस्ट्री कराने के लिए चेक लिस्ट जारी कर चुका है। कई बार रिमाइंडर भी भेज चुका है। कई आवंटी तो जिन्होंने पते भी प्राधिकरण में अपडेट नहीं कराए हैं, जिससे उनके पास तक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का पत्र भी नहीं पहुंच पा रहा। आवंटियों की तरफ से देरी होने से प्राधिकरण को भी दिक्कत हो रही है। इससे एक तरफ तो प्राधिकरण का लीज रेंट और निबंधन विभाग का स्टांप भी फंसा हुआ है तो दूसरी तरफ आवंटियों को मालिकाना हक भी नहीं मिल पा रहा। यही हाल आरपीएस-01 (रेजीडेंयिसल प्लॉट स्कीम ), 2008 की आवासीय भूखंड योजना, लेफ्ट ओवर प्लॉट स्कीम( एलओपी) का भी है। इन योजनाओं के 217 आवंटियों ने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है। ये प्लॉट सेक्टर अल्फा, बीटा, को-ऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्टर तीन, डेल्टा वन, ईटा, ओमीक्रॉन थ्री, चाई-फाई आदि सेक्टरों में स्थित हैं। इनकी रजिस्ट्री कराने की तिथि पूर्व में 30 जून थी, लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने कोविड महामारी को देखते यह अवधि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। यह आखिरी मौका है। प्राधिकरण इस अवधि के बाद आवंटन रद्द कर सकता है। ऐसे आवंटियों की सूची प्राधिकरण ने अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी है। सीईओ नरेंद्र भूषण ने इन सभी आंवंटियों से तय समयसीमा में रजिस्ट्री करा लेने की अपील की है। हालांकि अगर किसी संपत्ति पर कोर्ट से स्थगन आदेश है तो उस पर यह समयसीमा लागू नहीं होगी।

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लीज डीड कराने के लिए जरूरी कागजात
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-लीज डीड के लिए अनुरोध पत्र
-सभी जमा धनराशि के चालानों की प्रतिलिपि
-आवंटी के पांच फोटोग्राफ व साधारण पेपर पर दो हस्ताक्षर (खुद से सत्यापित) आवंटी के ब्योरा के साथ
-भविष्य में देयता के लिए 10 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथपत्र
-आवंटी को लीज डीड की प्रति व कब्जा प्रमाणपत्र (प्राधिकरण से लेनी होगी)

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जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें

-अगर किसी आवंटी को रजिस्ट्री कराने से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो प्राधिकरण के कॉल सेंटर नंबर 0120-2336046, 47 48 व 49 पर कॉल कर सकते हैं।

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