National Pension Yojana : नई पेंशन वाले भी ले सकेंगे पुरानी पेंशन का लाभ, जानिए क्‍या है इसके लिए शर्त

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Yojana) के अधीन आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Yojana) का फायदा देने का फैसला किया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और PMO में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की मानें तो इस संबंध में High Court का आदेश आने के बाद उस पर अमल किया जा रहा है। इसमें उन कर्मचारियों को फायदा होगा जिनके विज्ञापन 01/01/2004 से पूर्व छपे थे और उनके रिजल्‍ट 31.12.2003 के बाद आए या नियुक्ति 31/12/2003 के बाद हुई। इन कर्मचारियों को OPS चुनने का विकल्‍प दिया जाएगा।

क्‍या है मामला

बता दें कि Delhi High Court में एक रिट डाली गई थी। इस पर 28 जनवरी 2020 को कोर्ट ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया था। Court ने कहा था कि कुछ कर्मचारियों को नौकरी एक चयन प्रक्रिया के मुताबिक दी गई थी, जो फरवरी 2004 में पूरी हुई। इस आधार पर सरकार ने उन्‍हें National Pension System का फायदा दिया। लेकिन कोर्ट इस बात से सहमत नहीं है। जब विज्ञापन मई 2003 में निकला और चयन प्रक्रिया फरवरी 2004 में खत्‍म हुई तो इसके लिए कर्मचारी जिम्‍मेदार नहीं है। यह देरी सरकार की ओर से हुई। इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को केन्द्रीय सिवित्र सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के अधीन पुरानी पेंशन योजना का फायदा देने का आदेश दिया।

जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह फैसला वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा दिनांक 22.12.2003 को जारी अधिसूचना के अनुरूप नहीं था। इसलिए Supreme Court में एक एसएलपी दायर की गई। लेकिन Court ने 04.02.2021 को उसे खारिज कर दिया।

कब आया NPS

जितेंद्र सिंह ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने 22 दिसंबर, 2003 की अधिसूचना पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन सिस्‍टम (NPS) शुरू किया था। केंद्रीय सरकार की सेवा में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से होने वाली सभी नई नियुक्तियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) अनिवार्य है। हालांकि अदालती फैसले के बाद आगे सरकार ने इसे पूरी तरह लागू करने का फैसला किया। इससे ऐसे सरकारी कर्मचारियों को, जिन्हें 01.01.2004 से पहले होने वाली रिक्तियों में 31.12.2003 को घोषित परिणामों में भर्ती के लिए सफल घोषित किया गया था और 01.01.2004 को या उसके बाद सेवा में तैनाती पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया गया, केंद्रीय सिवित्र सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया जा सकता है।

 

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