धनबाद: जज की मौत के मामले में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हर हफ्ते जमा करें स्टेटस रिपोर्ट
झारखंड के धनबाद में जज की मौत के मामले में सीबीआई को हर हफ्ते हाईकोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वह हर हफ्ते जांच स्थिति हाईकोर्ट के समक्ष रखें। ताकि पता चल सके कि जांच कहां तक पहुंची है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में यह जांच आगे चलती रहेगी।
जांच एजेंसियों पर सहयोग नहीं करने का आरोप
बता दें कि झारखंड में जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई के दौरान भी मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण ने सीबीआई और जांच एजेंसी को लेकर सख्त टिप्पणी की थी और कहा था कि जजों की शिकायत के मामलें जांच एजेंसी मदद नहीं कर रही है।
Dhanbad judge death case: Supreme Court says that keeping in view the gravity of the case, we direct the probe agency CBI (Central Bureau of Investigation) to file a status report in Jharkhand High Court every week, and Chief Justice of Jharkhand HC will monitor the case. pic.twitter.com/RFYDz792mR
— ANI (@ANI) August 9, 2021
28 जुलाई को जज उत्तम आनंद की हुई थी मौत
गौरतलब है कि 28 जुलाई को जज उत्तम आनंद की मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो ने कुचल दिया था, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई।सीसीटीवी फुटेज में हत्या का एंगल भी सामने आया था। पुलिस हत्या के एंगल से मामले की जांच कर रही थी, सरकार ने इसके लिए एसआईटी भी गठित की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए केस को सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई मामले की जांच कर रही है।
