यूपी: नोटिस के साल भर के भीतर भूमि का उपयोग न करने पर रद्द हो जाएगा आवंटन

औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में उद्यमियों को व्यक्तिगत नोटिस के साल भर के भीतर भूमि का उपयोग न करने पर आवंटन स्वत: रद्द हो जाएगा। प्राधिकरणों में भूखंडों के उपयोग के बाबत संबंधित शासनादेश जारी कर दिया गया है।

 

अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार की ओर से सभी प्राधिकरणों के सीईओ को इस बारे में पत्र भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-7 में एक ‘परंतुक’जोड़कर भूखंडों के आवंटन को निरस्त कर प्राधिकरण में निहित करने का प्रावधान किया गया है।

 

इसके अनुसार, किसी भूमि का उपयोग कब्जा देने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि या आवंटित किए जाने की शर्त के अंतर्गत तय अवधि (जो भी ज्यादा हो) के भीतर नहीं किया जाता है, तो आवंटन और पट्टा विलेख रद्द माना जाएगा।

 

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