कोरोना काल में परिवार के कमाऊ सदस्य की मौत होने से परेशान परिजन, मांग रहे आर्थिक मदद
कोरोना काल में बड़ी संख्या में परिवारों ने अपनों को खोया है। कई घरों में कमाने वाला सदस्य या घर का मुखिया ही परिवार को छोड़कर चला गया। किसी की कोरोना संक्रमण से जान गई तो किसी को कोरोना जैसे लक्षण वाली बीमारी ने लील लिया। ऐसे परिवार अब मदद की आस में हैं। खासतौर पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को। स्थिति यह है कि अप्रैल से अब तक ऐसे 1153 परिवारों ने आर्थिक मदद के लिए अर्जी दी है।
जिले में समाज कल्याण विभाग महामारी की मार खाए इन गरीब परिवारों को पारिवारिक लाभ योजना के तहत आर्थिक मदद मुहैया कराएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी अमरनाथ यति के अनुसार इस योजना में कोई भी बीपीएल कार्ड धारक व्यक्ति आवेदन कर सकता है। परिवार का भरण-पोषण करने वाले व्यक्ति के निधन पर इसका लाभ देने की सरकार की ओर से व्यवस्था है।
इधर कोरोना काल में कई निर्धन परिवारों ने स्वजन खो दिए और वह अब इस योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं। सभी पात्र परिवारों को लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत परिवार को 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना के तहत 3341 लोगों की मदद की गई थी।
कोई भी पीड़ित पात्र परिवार कर सकता है आवेदन
पारिवारिक लाभ योजना का लाभ कोई बीपीएल कार्ड धारक पात्र परिवार उठा सकता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी के अनुसार यह योजना स्थायी है। इसमें सिर्फ कोविड ही नहीं अन्य किसी कारण से परिवार के कमाऊ व्यक्ति की असमय मृत्यु पर भी योजना का लाभ देने की व्यवस्था है।
पात्र परिवार इस मदद के लिए विकास भवन स्थित जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। बीपीएल के लिए ग्रामीण परिवार की आय सीमा 46080 और शहरी क्षेत्र की 56460 निर्धारित है। इसमें 18 से 59 वर्ष आयु तक के घर में कमाने वाले व्यक्ति की मौत पर मदद के लिए आवेदन किया जा सकता है।