यूपी में सोमवार को भी लगा लॉकडाउन, अब सप्ताह में 3 दिन का हुआ लॉकडाउन
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना से बेकाबू होते हालात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने सप्ताहांत लॉकडाउन एक दिन और बढ़ा दिया है। अब प्रदेश में शुक्रवार शाम आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक बंदी रहेगी। बता दें कि पहले जारी किए गए आदेश के मुताबिक शनिवार और रविवार लॉकडाउन लागू रहेगा।
दरअसल, बीते मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर सुनवाई करते हुए दो दिनों के लॉकडाउन को नाकाफी बताते हुए कहा था कि सरकार ने अपने विवेक के अनुसार संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए दो दिन का लॉकडाउन लगाया है साथ ही अन्य पाबंदियां भी लागू की हैं पर संक्रमण के नए मामलों को देखते हुए यह निरर्थक ही लग रहा है। ये उपाय नाकाफी प्रतीत होते हैं। लॉकडाउन को मंगलवार सुबह तक बढ़ाने के पीछे हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी एक वजह माना जा रहा है।
हाईकोर्ट ने सुनवाई में सरकार से कड़े शब्दों में कहा था कि जो लोग सत्ता में हैं वे ‘मेरा कायदा मानो, वरना कोई कायदा नहीं’ जैसा रवैया छोड़ दें। मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से तीन मई को होने वाली सुनवाई में संक्रमण रोकने के लिए 12 बिंदुओं में कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।
इसके पहले प्रदेश सरकार ने 16 अप्रैल को 35 घंटे का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी जो कि शनिवार रात आठ बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह सात बजे तक लागू था। हालांकि, संशोधन करते हुए फिर शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सात बजे तक लॉकडाउन का निर्णय लिया गया था।
इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने मॉस्क न पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिना मास्क के बाहर निकलने वालों पर पहली बार एक हजार रुपये जुर्माना लिया जाएगा। दूसरी बार 10 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। प्रदेश सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।
सरकार ने बताया है कि इस दौरान पूर्ण रूप से बंदी रहेगी लेकिन जरूरी चीजों की दुकानें व जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। आगे पढ़ें 10 प्वाइंट्स में क्या रहेगा खुला और बंद…
शुक्रवार शाम से मंगलवार सुबह तक सिर्फ जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल, किराना आदि छोड़कर सभी दुकानें व सेवाएं स्थगित रहेंगी।
पहली बार मास्क न लगाने पर एक हजार रुपये जुर्माना और दूसरी बार भी यही गलती की तो 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को जारी किए जाएंगे पास।
मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम रहेंगे बंद।
रेस्त्रां खुले रहेंगे, लेकिन केवल होम डिलीवरी की अनुमति।
दूसरे राज्यों से आने जाने पर रोक नहीं।
यूपी में इशादी समारोह में आयोजन के दौरान सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति।
साप्ताहिक बंदी के अलावा पहले से चल रहा रात्रि कर्फ्यू भी यूपी में जारी रहेगा।
10 जिलों में शाम को 7.00 बजे से सुबह 8.00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इनमें लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और गोरखपुर शामिल हैं।
15 मई तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द।
इस दौरान सभी जिलों में अग्निशमन विभाग स्वच्छता व सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन व फॉगिंग का कार्य किया जाएगा। इस दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए छूट होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-11 के साथ वर्चुअल बैठक में यह फैसला लिया।
मास्क न पहनने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। शत प्रतिशत लोगों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना सुनिश्चित करना होगा। मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।