LOCKDOWN मामला : सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को मिली बड़ी राहत
- दिल्ली: यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत
- सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को राहत
- हाईकोर्ट के फैसले पर SC की रोक
- फैसले पर SC ने फिलहाल रोक लगाई
- फैसले पर फिलहाल SC की रोक
- HC ने 5 शहरों में लॉकडाउन का आदेश दिया था
- यूपी में वीकेंड लाकडॉउन रहेगा
- यूपी में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन 500 से ज्यादा केस वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू
- नाइट कर्फ्यू रात 8:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक
- यूपी सरकार का बड़ा फैसला दो दिन रहेगा लॉक डाउन
- वीकेंड लॉक डाउन शनिवार व रविवार
- जरूरी सेवाएं रहेगी चालू
नई दिल्ली : इलाहाबाद हाई कोर्ट के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. बता दें योगी सरकार ने आजीविका भी जरूरी है की बात कहते हुए लॉकडाउन नहीं लगाने की बात की थी।
वहीं कल हाई कोर्ट ने कहा था प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर और कानपुर में कोरोना से हालत ख़राब हो रही है इसलिए इन पांच शहरों में लॉकडाउन लगाए जाएँ।
इस आदेश के विरोध में आज यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दलील दी कि इन शहरों में कोरोना के केस तो बढ़ें हैं लेकिन सरकार ने सख्त कदम उठायें है। आगे भी जरुरी कदम उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट को यूपी सर्कार की दलील ज्यादा उचित लगी लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए यूपी सरकार को बड़ी राहत दी है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।