इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाया उत्तर प्रदेश के इन 5 शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के पांच सबसे अधिक कोरोना प्रभावित शहरों में 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉक डाउन का दिया आदेश। राज्य सरकार को पूरे प्रदेश में 15 दिन के लॉकडाउन पर विचार करने को भी कहा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। अदालत ने आदेश में कहा है कि सुबह 11 बजे के बाद दूध सब्जी भी नहीं बेची जा सकेगी।
अदालत का आदेश आने के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा कि, प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। अतः शहरों में सम्पूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा।
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के पांच सबसे अधिक कोरोना प्रभावित शहरों में 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश दिया है। राज्य सरकार को पूरे प्रदेश में 15 दिन के लॉकडाउन पर विचार करने को भी कहा। आज रात से प्रभावी होगा लॉकडाउन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर में लॉकडाउन का आदेश दिया है।आदेश के मुताबिक, सोमवार रात से ही लॉकडाउन प्रभावी हो जाएगा। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से प्रदेश में 15 दिनों के लॉकडाउन पर विचार करने के लिए कहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रविवार (18 अप्रैल) को कोरोना वायरस से एक दिन में अब तक सर्वाधिक 129 लोगों की मौत हो गई जबकि 30,596 नये मामले सामने आये। वहीं कोविड-19 टीका लेने के बावजूद राजधानी लखनऊ में लगभग 30 प्रतिशत हेल्थ वर्कर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इनमें प्रमुख कोविड अस्पतालों के डॉक्टर, नर्स, तकनीशियन, वार्ड बॉय और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। इससे विभिन्न अस्पतालों में कोविड की सेवाएं पर काफी असर पड़ा रहा है।