Lalu Yadav Bail Granted: लालू को मिली बेल, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने लगाई ये शर्तें…

रांची। Lalu Yadav Bail Granted झारखंड हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है। अब वे जेल से बाहर आ जाएंगे। अदालत ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को जमानत प्रदान की है। इस दौरान उन्हें ₹100000 के निजी मुचलके का बांड भरना होगा। बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे कोर्ट ने इन शर्तों को जमानत के दौरान लगाई है।

झारखंड हाई कोर्ट ने लालू को दी जमानत, लगाई ये शर्तें

  • लालू को जेल से बाहर आने के लिए 100000 रुपये के दो निजी मुचलके का बांड भरना होगा।
  • लालू यादव झारखंड हाई कोर्ट की बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जा पाएंगे।
  • लालू प्रसाद अदालत की जानकारी के बिना अपना पता-ठिकाना नहीं बदल पाएंगे।
  • लालू प्रसाद अपना मोबाइल नंबर कोर्ट की अनुमत‍ि के बिना नहीं बदल सकेंगे।

इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद यादव की जमानत य‍ाचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई। लालू प्रसाद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्‍ठ वकील कपिल सिब्‍बल ने उनकी जमानत के समर्थन में कोर्ट में दलीलें पेश कीं। जबकि सीबीआइ के वकील ने लालू की जमानत का पुरजोर विरोध किया। सीबीआइ की ओर से लालू को निचली अदालत से 14 साल की सजा मिलने की बात कही गई, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील खारिज कर दी।

लालू प्रसाद यादव के बारे में यह भी जानिए

  • 23 दिसंबर 2017 को लालू यादव को देवघर मामले में जेल की पहली सजा
  • 4 जनवरी 2018 को चाईबासा मामले में लालू को मिली दूसरी सजा
  • 24 जनवरी 2018 को लालू यादव को चाईबासा मामले में मिली तीसरी सजा
  • 24 मार्च 2018 को दुमका कोषागर मामले में लालू को मिली सजा
  • 11 मई 2018 को तीनों केस में झारखंड हाई कोर्ट से प्रोविजन बेल मिली
  • 30 अगस्त 2018 को लालू ने हाई कोर्ट में सरेंडर किया, तब से वे लगातार जेल में हैं।

लालू को हाई कोर्ट से मिली है सशर्त जमानत, 10 प्‍वाइंट्स में जानिए अदालत की सुनवाई

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