जानिए एनसीआर की कोराेना गाइडलाइन: दिल्ली के बाद अब नोएडा और गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू की तैयारी?
कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर पैर पसारना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के बाद कुछ दिनों तक ढिलाई बरतने के बाद अब फिर से पाबंदियां लगने लगी हैं। देश के कई हिस्से कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट बन चुके हैं। राजधानी दिल्ली भी इनमें से एक है और इसी कारण पूरे एनसीआर पर इसका असर दिख रहा है। लोगों में डर इतना बढ गया है कि वो एक बार फिर पलायन करने लगे हैं। दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर भारी संख्या में यात्री देखे जा सकते हैं जो अपने राज्य लौटना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी सतर्क हो गया है और इसके लिए लगातार नियमों में सख्ती की जा रही है। इसी क्रम मेंआज नोएडा और गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू को लेकर प्रशासन की ओर से नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है।
देशभर में कोरोना की रोकथाम के लिए नाईट कर्फ्यू और पाबंदियों का दौर जारी है। ऐसे में आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे और आप अपने संबंधित क्षेत्र की गाइडलाइन के बारे में जानना चाहते होंगे। आइए आपको बताते हैं दिल्ली व आसपास के इलाकों में इन दिनों बाहर निकलने पर किन नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी है।
दिल्ली
सभी स्कूल कॉलेजों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन जिन स्कूलों में सिर्फ प्रायोगिक परीक्षाएं चल रही हैं वो खुले रहेंगे।
सार्वजनिक कार्यक्रम और शादी में खुली जगह में 200 लोग और बंद जगह में 100 लोग शामिल हो सकते हैं।
30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
कार में अकेले होने के बावजूद मास्क लगाना अनिवार्य है।
नोएडा
नोएडा में पिछले कुछ दिनों से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे बचाव के लिए प्रशासन ने सामाजिक दूरी का पालन करने, मास्क लगाने और साफ-सफाई का ध्यान रखने की अपील की है। फिलहाल जिले में धारा 144 लागू की गई है।
नाइट कर्फ्यू और माध्यमिक स्कूलों के बंद होने पर आज जिलाधिकारी की बैठक के बाद निर्णय आ सकता है।
गाजियाबाद
गाजियाबाद में अब तक 27707 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सतर्ख नहीं होने पर जिले में भी नाईट कर्फ्यू लग सकता है।
शहर के 13 इलाके रेड जोन घोषित किए गए हैं।
बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर घूमने पर हो सकती है कार्रवाई।
गाजियाबाद में भी धारा 144 लागू की गई है, लेकिन आज और सख्ती लागू होने की उम्मीद है।
फरीदाबाद
जिले में फिलहाल स्कूल-कॉलेज खुले हुए हैं, हालांकि कोरोना संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
सार्वजनिक कार्यक्रम और शादी-विवाह में खुली जगह में 500 लोग और बंद जगह में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमित है।
गुरुग्राम
अभी जिले में नाइट कर्फ्यू लगाने को लेकर कोई विचार नहीं किया गया है। प्रशासन ने कहा है कि नाइट कर्फ्यू का फैसला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से लिया जाएगा।
यहां सार्वजनिक कार्यक्रम और शादी में खुली जगह में 500 लोग और बंद जगह में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमित है।