बहुचर्चित हरेंद्र नागर प्रधान हत्याकांड : जानिए, कुख्यात सुंदर भाटी के अलावा किन 11 गुर्गों को कोर्ट ने सुनाई सजा, कितना का लगाया जुर्माना, पढ़ें विस्तृत खबर 

प्रेस विज्ञप्ति- पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से- पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपने को किया जा रहा है साकार

उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में गहन पैरवी करने के फलस्वरुप कुख्यात अपराधी सुंदर भाटी एवं उसके 11 गुर्गों को उम्र कैद की सजा

माननीय न्यायालय के द्वारा की गई रोपित, 180000 रूपए का जुर्माना भी लगाया गया

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा थाना गौतमबुद्धनगर में पंजीकृत गैंग आईडी-11 के गैंग लीडर सुन्दर भाटी पुत्र हुकम सिंह निवासी घंघोला थाना ग्रेटर नोएडा (वर्तमान थाना कासना) उसके गैंग के  सदस्यों व सह-अभियुक्तों के विरूद्ध अभियान के तहत माफिया अपराधियों के द्वारा किये गये अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस के द्वारा की गयी गहन कार्यवाही

पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी डीजीसी क्रिमिनल ब्रह्मजीत भाटी व एडीजीसी क्रिमिनल सुखवीर नागर के द्वारा माफिया अपराधियों से सम्बन्धित अपराध में गहन पैरवी करने के फलस्वरुप कुख्यात माफिया अपराधी सुन्दर भाटी पुत्र हुकम सिंह निवासी घंघोला थाना ग्रेटर नोएडा  एवं उसके अन्य 11  सह-अभियुक्तों (कुल 12अभियुक्तों ) को माननीय न्यायालय एफटीसी-1 ( न्यायाधीश डा0 श्री अनिल कुमार सिंह) द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा प्रत्येक अभियुक्त पर 1 लाख 80 हजार रुपये (कुल  21 लाख 60 हजार रुपये) का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से कुल धनराशि का 50% मृतक सरकारी गनर भूदेव शर्मा के विधिक उतराधिकारियों को देने का फैसला सुनाया – मूलरूप से दनकौर कोतवाली क्षेत्र के दादूपुर गांव के रहने वाले हरेंद्र प्रधान की 2015 में ग्रेटर नोएडा कोतवाली क्षेत्र के नियाना गांव में हत्या कर दी गई थी। हरेंद्र प्रधान अपने साथियों सहित एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। वहां से वापस लौटते वक्त सुंदर भाटी गैंग के गुर्गों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। हरेंद्र नागर दादूपुर गांव का ग्राम प्रधान था। हमले के दौरान हरेंद्र प्रधान के सरकारी गनर भूदेव शर्मा की भी गोली लगने से मौत हुई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना ग्रेटर नोएडा ( वर्तमान थाना कासना )  गौतमबुद्धनगर पर मुकदमा अपराध संख्या- 10/2015 धारा 302/147/148/149/307/120बी भादवि बनाम कुख्यात अपराधी सुन्दर भाटी आदि 13 अभियुक्तों के विरूद्ध पंजीकृत हुआ था।

पुलिस  जांच के दौरान सुंदर भाटी गैंग के खिलाफ साक्ष्य एकत्र किए गये थे। इसके बाद सुंदर भाटी सहित गैंग के बदमाशों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा था तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आम जनमानस एवं असहाय जनता की सुरक्षा के उद्देश्य से चलाये जा रहे माफियाओं के विरूद्ध अभियान के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर आलोक सिंह के निर्देशन व अभियोजन अधिकारी ब्रह्मजीत भाटी व सुखवीर नागर , द्वारा अभियुक्तगण को सजा दिलाने के लिए कठिन परिश्रम किया जा रहा था। अथक प्रयासों , लगन एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एसटी नम्बर – 558/2015 मुकदमा अपराध संख्या- 10/2015 धारा  302/147/148/149/307/120बी भादवि थाना कासना गौतमबुद्धनगर के अभियोग में दिनांक 05.04.2021 को माननीय न्यायालय एफटीसी-1 द्वारा  12 अभियुक्तों जिनमें

1. सुन्दर भाटी पुत्र हुकम सिंह निवासी घंघोला थाना कासना गौतमबुद्धनगर

2. दिनेश भाटी उदय सिंह निवासी साकीपुर थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर

3. अनुप भाटी पुत्र उदय सिंह निवासी साकीपुर थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर

4. सुरेन्द्र पण्डित पुत्र धर्म सिंह निवासी गऊ शाला फाटक थाना विजय नगर गाजियाबाद  

5. यतेन्द्र चौधरी पुत्र टेकचंद निवासी चिपयाना थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर

6. सोनू पुत्र धन्नू उर्फ धनपाल खेड़ी मनोता थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर

7. बॉबी उर्फ शेर सिंह पुत्र चरनी निवासी खेड़ी मनोता थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर

8. कालू पुत्र चन्द्रपाल निवासी बील थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

9. ऋषिपाल पुत्र रामबल निवासी घंघोला थाना कासना गौतमबुद्धनगर

10. योगेश पुत्र महाराज निवासी ग्राम दादूपुर थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर

11. सिंह राज पुत्र हंसराज निवासी रामपुर माजरा थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर

12. विकास पण्डित पुत्र अशोक कुमार निवासी रिठौरी थाना दादरी गौतमबुद्धनगर को दोषी घोषित किया गया था। आज दिनांक 05.04.2021 को सभी

12 अभियुक्तो को आजीवन कारावास तथा 1 लाख 80 हजार रुपये प्रत्येक अभियुक्त की सजा सुनाई गई। यह उल्लेखनीय है कि कुख्यात माफिया अपराधी सुन्दर भाटी के भय एवं आतंक के कारण आज तक किसी भी अपराध में उसे सजा नहीं हो पायी थी, किन्तु पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के पुलिस/ अभियोजन अधिकारियों के अथक प्रयासों के बाद उक्त अभियुक्त एवं उसके गैंग के सदस्यों को आजीवन कारावास तथा जुर्माने से दण्डित किया गया है। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के द्वारा माफिया अपराधियों के विरुद्ध आगे भी प्रभावी कार्यवाही इसी प्रकार जारी रहेगी। राकेश चौहान जिला सूचना अधिकारी गौतम बुद्ध नगर।

 मीडिया सेल
पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

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