यूपी सरकार का आदेश: रास्तों पर बने 10 साल पुराने धार्मिक स्थलों को हटाया जाए
जनवरी 2011 के बाद रास्तों पर या सड़कों के किनारे बने धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश शासन की ओर से दिए गए हैं। शासन की ओर से कहा गया है कि 1 जनवरी 2011 से पहले बने धार्मिक स्थलों को निजी स्थानों पर शिफ्ट कराया जाएगा। शासन ने दो माह के अंदर इसकी रिपोर्ट मांगी है।
गृह विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि रास्तों या सड़क के किनारे धार्मिक स्थलों के निर्माण के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा किसी भी तरह की अनुमति न दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में यह निर्देश शासन की ओर से जारी किए गए हैं।
प्रदेश के सभी फील्ड के अफसरों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि यदि कोई भी धार्मिक स्थल 1 जनवरी 2011 से पहले बनाया गया हो तो उसे योजना बनाकर संबंधित धार्मिक स्थल के अनुयायियों या इसके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित निजी भूमि जो संबंधित के समुदाय की होगी, पर 6 माह के भीतर स्थानांतरित कर दिया जाए या उसे हटा दिया जाए। इसकी अनुपालन आख्या भी शासन को भेजी जाए।
प्रवक्ता ने बताया कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। शासन की ओर से यह भी निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी योजना बनाई जाए जिससे सार्वजनिक रास्तों पर धार्मिक गतिविधियों के कारण यातायात या जनता के आवागमन में कोई बाधा न पैदा हो