अगर आप करते है हवाई यात्रा तो ये ख़बर आपके लिए है, मास्क सम्बन्धी नए नियम

अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। हवाई यात्रा के दौरान अगर आपने ठीक से मास्क नहीं पहना तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फरमान सुनाया। हाईकोर्ट ने हवाई यात्रियों द्वारा मास्क ठीक से न पहनने को लेकर स्वत: संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने नियम के सख्त अनुपालन के लिए घरेलू एयरलाइंस और डीजीसीए को दिशानिर्देश जारी किए। इसमें उल्लंघन करने वालों के लिए दंडात्मक कार्रवाई और विमान की समय-समय पर जांच शामिल है।

न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने देखा कि यात्रियों ने हवाई अड्डे से उड़ान तक जाने के दौरान ठीक से मास्क नहीं पहन रखा था। इस स्थिति का स्वत: संज्ञान लिया और तत्काल दिशानिर्देश जारी किए। हाईकोर्ट ने कहा कि वह एक खतरनाक स्थिति के कारण आदेश पारित करने के लिए विवश हैं, जिसे न्यायाधीश ने गत 5 मार्च को कोलकाता से नई दिल्ली के लिए एयर इंडिया की उड़ान के दौरान खुद देखा था। उन्होंने कहा कि सभी यात्रियों ने मास्क लगा रखे थे, लेकिन कई ने मास्क ठुड्डी के नीचे पहन रखा था। यह व्यवहार न केवल हवाई अड्डे से विमान में जाने के दौरान, बल्कि फ्लाइट के भीतर भी देखा गया। यात्रियों को बार-बार टोके जाने पर कहीं जाकर उन्होंने मास्क ठीक से पहना।

न्यायमूर्ति ने कहा कि चालक दल के सदस्यों से पूछने पर बताया कि यात्रियों को मास्क पहनने के निर्देश हैं, लेकिन यदि कोई पालन नहीं करता तो वे असहाय हैं। पीठ ने कहा कि ऐसी स्थिति तब है जब देश में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। न्यायाधीश ने कहा कि किसी उड़ान में यात्री बंद वातानुकूलित वातावरण में होते हैं। यात्रियों में से अगर कोई एक भी संक्रमित हो तो भी अन्य यात्रियों पर खतरनाक प्रभाव हो सकता है।

अदालत ने क्या निर्देश दिए
पीठ के दिशानिर्देशों में चालक दल के सदस्यों द्वारा विमान की आवधिक जांच करना शामिल है, ताकि सुनिश्चित हो सके कि यात्री प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। यदि याद दिलाए जाने के बावजूद वह प्रोटोकॉल का पालन करने से इंकार करते हैं तो यात्री के खिलाफ डीजीसीए या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें उसे या तो स्थायी या एक निर्धारित अवधि के लिए नो-फ्लाई व्यवस्था में डालना शामिल है।

वेबसाइट पर प्रोटोकॉल प्रदर्शित हो
हाईकोर्ट ने डीजीसीए को अपनी वेबसाइट पर यात्रियों और विमान के चालक दल के सदस्यों द्वारा दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देशों को तुरंत और प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए कहा। पीठ ने कहा कि मामले को एक जनहित याचिका के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए और 17 मार्च को जनहित याचिका की सुनवाई करने वाली एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। पीठ ने डीजीसीए और एयर इंडिया को दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में पीठ के समक्ष अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

यह भी देखे:-

UP: ग्राम पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी, पर 22 हजार से ज्यादा प्रधान नहीं ले सकेंगे शपथ, जानें- व...
होली पब्लिक स्कूल में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया वार्षिक खेल दिवस
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा : कम आयु के लोगों को शराब की होम डिलीवरी नहीं होगी, यह कैसे सुनिश्चित करेगी ...
उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए समाज सेविका सविता शर्मा सम्मानित
हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की पुण्य स्मृति में एस्टर पब्लिक स्कूल में में हॉकी प्रतियोगिता आयोज...
Vivah Muhurat 2021 : 19 नवंबर से 13 दिसंबर तक विवाह के 15 मुहूर्त, यहां देखें तारीखों की सूची
गायत्री शर्मा राष्ट्रीय ब्राह्मण महसंघ (रजि०) की जिलाध्यक्ष (महिला प्रकोष्ठ) नियुक्त  
खुशखबरी: BLW से मोजांबिक के लिए दो रेल इंजनों को आज रवाना करेंगे रेल मंत्री
जिम्स के फिजियोलॉजी विभाग में स्वायत्त कार्य प्रयोगशाला का उद्घाटन
गलगोटियाज विश्वविद्यालय परिसर में मनाई गई गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती
अमेरिका: डोनाल्ड ट्रंप के टिकटॉक और वीचैट जैसे चीनी एप्स पर रोक के फैसले को जो बाइडन ने पलटा
18+ के लोगों को नि:शुल्क लगाई जाएगी कोविड वैक्सीन, टीकाकरण का महाअभियान
अरुणाचल प्रदेश: फिर आमने-सामने आए भारत और चीन के सैनिक, एलएसी पर घंटों रहा तनाव
यूपी में मास्क न लगाने वालों पर होगी कार्रवाई, शासन ने द‍िए सख्‍त न‍िर्देश
गाजा पट्टी में 11 दिन बाद थमा खूनी संघर्ष, इजरायल सीजफायर को राजी ; दुनियाभर के देशों ने जताई खुशी
इंडिया एक्सपो सेंटर, ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ एचजीएच इंडिया का 11वां संस्करण