कोरोना स्ट्रेन: गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए दिए नए दिशानिर्देश, जानें क्या है नए नियम
गृह मंत्रालय ने निगरानी, रोकथाम और सावधानी से जुड़े मौजूदा दिशानिर्देशों की समयावधि को बढ़ा दिया है। अब ये सारे नियम 31.03.2021 तक लागू रहेंगे।
भले ही कोविड-19 के सक्रिय और नए मामलों में खासी कमी आई है, लेकिन महामारी से पूरी तरह उबरने के लिए निगरानी, रोकथाम और सतर्कता को बनाए रखने की जरूरत है। गृह मंत्रालय ने राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को देशवासियों मे टीकाकरण की गति को बढ़ाने की भी सलाह दी है, जिससे संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके और महामारी से पार पाया जा सके।
इस क्रम में, नियंत्रित क्षेत्रों का सावधानीपूर्वक सीमांकन जारी रहे; इन क्षेत्रों के भीतर सुझाए गए रोकथाम के उपायों का सख्ती से पालन किया जाए; कोविड उपयुक्त व्यवहार को प्रोत्साहन दिया जाए और सख्ती से लागू हो; और विभिन्न स्वीकृत गतिविधियों के संबंध में सुझाई गईं मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का सतर्कता से पालन किया जाए। राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को विभिन्न गतिविधियों पर सख्ती से लागू करने होंगे एसओपी और सावधानी व सख्त निगरानी का रखना होगा ध्यान