Income Tax Return की आखिरी तारीख बढ़ी, जानिए क्या है सही डेडलाइन
वैभव एसोसिएट्स के निदेशक संजय श्रीवास्तव ने बताया टैक्सपेयर्स के लिए अच्छी खबर है. पर्सनल इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है. डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 तक थी, जिसे अब बढ़ाया गया है.
Tax Audit
15.01.2021
ITR whose Accounts are required to be Audited
15.02.2021
Other ITRs
10.01.2021
Declaration for Vivad se Vishwas
31.01.2021
GST Annual Return for 2019-20
28.02.2021
टैक्सपेयर्स के लिए अच्छी खबर है. पर्सनल इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है. डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 तक थी, जिसे अब बढ़ाया गया है. अब आम टैक्सपेयर्स 10 जनवरी 2021 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे. वहीं, जिनके अकाउंट ऑडिट के लिए डाले गए हैं, उनके लिए डेडलाइन 15 फरवरी तक बढ़ाई गई है. इसके अलावा विवाद से विश्वास स्कीम की तारीख को भी 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया है. दोनों मामलों में आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 थी. लेकिन, अब इन्हें बढ़ा दिया गया है.
किसके लिए क्या मियाद बढ़ी…
- सैलरीड क्लास के लिए ITR फाइलिंग मियाद 10 जनवरी 2021 तक बढ़ी.
- 31 दिसंबर को खत्म हो रही थी इसकी ITR फाइलिंग की मियाद.
- 1 लाख रुपए तक टैक्स देनदारी के सेल्फ असेसमेंट मामलों में मियाद बढ़ी.
- सेल्फ असेसमेंट के मामलों में 15 फरवरी तक ITR फाइलिंग की छूट.
- जिन मामलों में खातों का ऑडिट बाकी उनके लिए भी मियाद बढ़ी.
- इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के मामले वाले खातों में भी अब ज्यादा वक्त.
- ऐसे मामलों में ड्यू डेट 31 जनवरी थी जो अब 15 फरवरी तक होगी.
हो सकता है कंफ्यूजन.. यहां समझें
टैक्स डिपार्टमेंट ने कुल मिलाकर अलग-अलग मामलों में डेडलाइन (आखिरी तारीख) को बढ़ाया है.
पहला-आम टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख. जो 31 दिसंबर 2020 थी, उसे 10 जनवरी 2020 किया गया है.
दूसरा-1 लाख रुपए से ऊपर की देनदारी वाले टैक्सपेयर्स, जिनका अकाउंट ऑडिट में डाला गया है, उनके लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 थी, जिसे बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 किया गया है.
तीसरा-विवाद से विश्वास स्कीम की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 जनवरी किया गया है.
चौथा-कोई भी विदेशी ट्रांजैक्शन और खास घरेलू ट्रांजैक्शन के मामले वाले खातों की ड्यू डेट 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 होगी.