नाबालिक से दुष्कर्म और अश्लील क्लिप बनाने के आरोपी को सात साल का कारावास
ग्रेटर नोएडा : नोएडा के सेक्टर- 10 में स्थित झुग्गी में रहने वाली नाबालिग से दुष्कर्म कर मोबाइल से अश्लील एमएमएस बनाकर धमकी देने के आरोपी को एडीजे प्रथम रामनरेश मौर्य की अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है।
मामला नोएडा के सेक्टर 20 थाना क्षेत्र का है। पीडिता के भाई ने आरोपी के मोबाइल में बहन की अश्लील क्लिपिंग देखने के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। अदालत ने दोषी को दो हजार रुपये का अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया है।
एडीजीसी ओमप्रकाश यादव ने बताया कि 16 सितंबर 2013 को नोएडा सेक्टर दस स्थित झुग्गी में रहने वाले श्रवन दूसरी झुग्गी में रहने वाली 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म किया था। मूलरुप से समस्तीपुर बिहार निवासी श्रवन पीडिता को अकेली पाकर उसकी झुग्गी में घुस गया था। आरोपी ने दुष्कर्म कर पीडिता की अश्लील क्लिपिंग मोबाइल से बना ली थी और किसी से शिकायत करने पर क्लिपिंग सार्वजनिक करने की धमकी दी थी।
इसके चलते पीडिता ने मामले की शिकायत परिजन से नहीं की। 25 सितंबर को पीडिता के भाई ने बहन की अश्लील क्लिपिंग अचानक आरोपी श्रवन के मोबाइल में देखी और बहन से पूछताछ की। इस पर पीडिता ने पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद मामले में केस दर्ज कराया गया। अदालत ने 7 गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद श्रवन को दोषी मानते हुए दुष्कर्म में 7 वर्ष, पॉस्को एक्ट में 7 वर्ष, धमकी देने में तीन वर्ष की सजा सुनाई है।