अगर आप शस्त्र लाइसेंस धारक हैं तो ये खबर जरूर पढ़ें
डीएम वार रूम गौतम बुद्ध नगर से।
- शस्त्र लाइसेंस धारक के पास यदि एक ही लाइसेंस पर तीन शस्त्र हैं, तो आगामी 13 दिसंबर 2020 तक एक करना होगा सरेंडर: ए0डी0एम।
गौतम बुध नगर 06 नवंबर 2020 : जिलाधिकारी गौतम बुध नगर सुहास एल.वाई. के निर्देशों के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिवाकर सिंह ने जनपद गौतम बुद्ध नगर के समस्त लाइसेंस धारकों का आह्वान करते हुए उन्हें जानकारी दी है कि शस्त्र लाइसेंस धारक केवल दो शस्त्र रख सकता है, यदि किसी भी लाइसेंस धारक के पास पूर्व से तीन शस्त्र लाइसेंस या एक ही लाइसेंस पर तीन शस्त्र अंकित हैं, तो संबंधित लाइसेंस धारक को नियमानुसार प्रभारी अधिकारी (शस्त्र) कलेक्ट्रेट गौतम बुध नगर से शस्त्र विक्रय की अनुमति प्राप्त करते हुए एक शस्त्र को किसी भी वैध शस्त्र लाइसेंस धारक/आर्म्स डीलर को विक्रय करने के बाद शस्त्र लाइसेंस को आगामी 13 दिसंबर 2020 तक निरस्त/सरेंडर करना होगा। –— राकेश चौहान जिला सूचना अधिकारी गौतम बुध नगर।