28 साल बाद आया बाबरी विध्वंस केस का फैसला , आडवाणी, जोशी समेत सभी आरोपी बाइज्जत बरी
लखनऊ : 1992 में हुए बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है । जज एस.के. यादव ने कहा, घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। घटना अचानक हुई थी । जज ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। जज ने कहा अभियोजन पक्ष मजबूत साक्ष्य नहीं दे पाया है। आरोपियों में दिग्गज नेता पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साक्षी महराज, विनय कटियार, साध्वी ऋतम्भरा, तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह समेत 32 आरोपी थी।
इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार समेत 32 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 28 वर्ष तक चली सुनवाई के बाद ढांचा विध्वंस के आपराधिक मामले में फैसला सुनाने के लिए सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके यादव ने सभी आरोपियों को आज तलब किया था।
अदालत ने कहा दोपहर 12 बजे तक सब सही था. सही था। उसके बाद अराजक तत्वों ने विवादित ढांचा शुरू किया। इन सभी नेताओं ने घटना को रोकना चाहा लेकिन उत्तेजित भीड़ नहीं रुकी और अचानक ये घटना हुई।