ध्यान से पढ़ें , उत्तर प्रदेश में राशन व भोजन वितरीत कर रहे एनजीओ व निजी संस्थाओं के लिए दिशा-निर्देश जारी
लखनऊ: निर्धनों व जरुरतमंदो को भोजन एवं राशन बाँट रहे एनजीओ व निजी संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है . ध्यान से पढ़ें –
समस्त स्वयंसेवी संस्थाओं/एन0जी0ओ0, प्राइवेट संस्थाओं द्वारा वितरित किए जा रहे भोजन एवं राशन
के सम्बन्ध में सभी मण्डलायुक्तों, पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर, समस्त जिलाधिकारियों/वरिष्ठ
पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों के लिए दिशा-निर्देश जारी
अपर मुख्य सचिव गृह ने इस सम्बन्ध में आज जारी शासनादेश में
उल्लिखित गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए
विभिन्न स्थानों पर स्वयंसेवी संस्थाओं/एन0जी0ओ0, प्राइवेट संस्थाओं द्वारा चलित/स्थापित
किचेन यथासम्भव अपने क्षेत्र के निकटतम कम्युनिटी किचेन
के माध्यम से ही भोजन बंटवाना सुनिश्चित करें: अपर मुख्य सचिव गृह
पुलिस महानिदेशक द्वारा कोरोना प्रभावित जनपदों में जनता के व्यक्तियों/सामाजिक संस्थाओं द्वारा
निःशुल्क भोजन वितरण को जिला प्रशासन के माध्यम से ही वितरित कराने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी
लखनऊ: 10 अप्रैल, 2020
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहां जारी एक शासनादेश के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों, पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर, समस्त जिलाधिकारियों/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों को समस्त स्वयंसेवी संस्थाओं, एन0जी0ओ0, प्राइवेट संस्थाओं द्वारा वितरित किए जा रहे भोजन एवं राशन के सम्बन्ध में इसमें उल्लिखित गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
अपर मुख्य सचिव गृह ने निर्देश दिए हैं कि विभिन्न स्थानों पर स्वयंसेवी संस्थाओं, एन0जी0ओ0, प्राइवेट संस्थाओं द्वारा चलित/स्थापित किचेन यथासम्भव अपने क्षेत्र के निकटतम कम्युनिटी किचेन के माध्यम से ही भोजन बंटवाना सुनिश्चित करें। इनके किचेन का, जहां पर भोजन को पकाया जा रहा है, उस स्थल से सम्बन्धित थाना, तहसील एवं नगर निगम क्षेत्र में होने पर, सम्बन्धित जोन आॅफिस में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराया जाए। व्यक्तियों हेतु प्रतिदिन बनायी जा रही भोजन की संख्या एवं किस क्षेत्र में किस समय के मध्य भोजन का वितरण किया जाएगा, की सूचना पूर्व रात्रि तक जनपद के राहत कण्ट्रोल रूम तथा सम्बन्धित थानों को अनिवार्य रूप से दी जाए।
अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा कि यह उचित होगा कि वितरण के समय अधिकृत व्यक्ति यह सुनिश्चित करें कि भोजन की गुणवत्ता अच्छी है। एन0जी0ओ0 यथासम्भव अपने क्षेत्र में रहने वाले किसी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी को शामिल कर उनसे सत्यापन करा लें। इन समस्त स्वयंसेवी संस्थाओं/एन0जी0ओ0, प्राइवेट संस्थाओं की माॅनीटरिंग प्रतिदिन जनपद के कण्ट्रोल रूम द्वारा थाना स्तर से की जाए। माॅनीटरिंग में भोजन वितरित किए गए व्यक्तियों की संख्या तथा भोजन में क्या दिया गया, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस हेतु सम्पूर्ण जनपद का रजिस्टर इण्टीग्रेटेड कण्ट्रोल रूम में, तहसील स्तर पर सम्पूर्ण तहसीलों में तथा थाना स्तर पर समस्त थानों में कार्यरत समस्त स्वयंसेवी संस्थाओं/एन0जी0ओ0, प्राइवेट संस्थाओं का वितरण नियमित रूप से अनुरक्षित एवं अवलोकित किया जाए।
कोरोना प्रभावित जनपदों में जनता के व्यक्तियों/सामाजिक संस्थाओं द्वारा निःशुल्क भोजन वितरण को जिला प्रशासन के माध्यम से ही वितरित कराने के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक श्री हितेश चन्द्र अवस्थी द्वारा भी पुलिस आयुक्त लखनऊ/गौतमबुद्धनगर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ-साथ समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशकों, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस उप महानिरीक्षकों को परिपत्र जारी कर दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।