यमुना अथॉरिटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, नये कानून से मुआवजा देने का निर्देश

ग्रेटर नोएडा / इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण को झटका देते हुए आछेपुर के किसानों को वर्ष 2013 के नये कानून सेदो माह में मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है।

बता दें 26 फरवरी 2009 को 81.9120 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। हाई कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ दायर याचिका का निस्तारण करते हुए उक्त निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने कहा है प्लान डेवलपमेंट के लिए भूमि अधिग्रहण में अरजेन्सी क्लॉज अवैध है। कोर्ट ने कहा दो माह में मुआवजा न देने पर थॉरिटी जमीन वापस करे। याचिकाकर्ता वीर सिंह और 21 अन्य ने 2010 में याचिका दाखिल की थी। जस्टिस ए पी शाही और जस्टिस राजीव लोचन मेहरोत्रा की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया है ।

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