शाहबेरी में अवैध निर्माण कराने के आरोपित बिल्डर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

ग्रेटर नोएडा:शाहबेरी में अवैध इमारत बनाने के आरोपित बिल्डर रोहित शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई कर रहे द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीस इन्द्रप्रीत सिंह जोश ने कहा की अपराध की गम्भीरता को देखते हुए अग्रिम जतानत नही दी जा सकती। दरअसल बीते साल शाहबेरी में एक बहुमंजिला इमारत गिर गई थी। जांच में पता चला कि शाहबेरी में ऐसी हजारों इमारते बनी हुई है जो मानको के आधार पर नही बनी है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शाहबेरी में अवैध इमारत बनाने वाले तीन सौ से अधक बिल्डरों के खिलॉफ बिसरख कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया हुआ है। पुलिस ने कई बिल्डरों को तो गिरफ्तार कर चुकां है लेकिन अभी सैकड़ो बिल्डर फरार है। आरोपित रोहित शर्मा पर भी प्राधिकरण ने शाहबेरी में अवैध बहुमंजिला इमारत बनाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया हुआ है। मामले को देखते हुए रोहित शर्मा ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत लेने कि याचिका दी हुई थी। सुनवाई के दौरान रोहित शर्मा के वकील ने दलील कि रोहित ने शाहबेरी में कोई अवैध काम नही किया है। शाहबेरी में जितनी इमारते बनी है वह सब ग्रेनों प्राधिकरण के अधिकारियों के देखरेख में बनी है। ऐसे में प्राधिकरण अपने अधिकारियों को बचाने के लिए रोहित पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया है।

इसके बाद शासकिय अधिवक्ता धर्मेन्द्र जयंत ने कहा कि अवैध निर्माण के लिए बनाई गई एसआईटी ने कहा है कि रोहित की भूमिका अवैध निर्माण में है इसकी जांच के लिए रोहित से गहनाता से पूछताछ करना आवश्यक है। मामले की सुनवाई कर रहे द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीस इन्द्रप्रीत सिंह जोश ने कहा की अपराध की गम्भीरता को देखते हुए अग्रिम जतानत नही दी जा सकती।

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