विधिक सेवा प्राधिकरण देती है नि:शुल्क कानूनी सहायता: मीनाक्षी सिन्हा
ग्रेटर नोएडा : आज शारदा विश्विद्यालय में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया. यह शिविर विधिक सेवा प्राधिकरण प्राधिकरण की सचिव मिनाक्षी सिन्हा व महिला शक्ति सामाजिक समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। शिविर में उपस्थित विद्यार्थियों को सचिव मिनाक्षी सिन्हा द्वारा निःशुल्क कानूनी सलाह के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि वर्तमान में न्याय सभी के लिए उपलब्ध है न्याय पाने का सभी को समान अधिकार है .
यदि कोई गरीब व्यक्ति अपना मामला न्यायालय में पेश करना चाहता है अथवा उसका कोई प्रकरण न्यायालय में लम्बित है तो उस गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाने में रुकावट नही होगी। वर्तमान समय में तहसील स्तरीय न्यायालय से उच्च न्यायालय एंव उच्चतम न्यायालय तक न्याय दिलाये जाने हेतु विधिक सेवा समितियां , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय एंव उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समितियां कार्य कर रहे है। कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, मानव दुर्व्यवहार या बेगारी से पीडित है, स्त्री या बालक है, मानसिक रुप से अस्वस्थ्य अथवा अन्यथा असमर्थ, जातीय हिंसा, अत्याचार, औद्योगिक कर्मकार, आदि श्रेणी में आने वाले व्यक्ति निःशुल्क विधिक सलाह पाने के हकदार है। निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु जिला स्तर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तहसील स्तर पर सचिव/तहसीलदार तहसील विधिक सेवा समिति को करना होगा।
दूरस्थ ग्रामीण एवं दूरगामीय क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ऑनलाइन के माध्यम से विधिक सेवाओ की जानकारी तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते है। मेरे द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता के संदर्भ में संविधानिक उपबन्ध, दण्ड प्रक्रिया सहिता में विर्णित उपबन्ध व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अद्यतन निर्णयों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर शारदा विश्वविद्यालय के डीन प्रदीप कुलश्रेष्ठ, के साथ साधना सिन्हा, अध्यक्ष महिला शक्ति सामाजिक समिति व अन्य सदस्य तथा काॅलिज के स्टाफ व विधि के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।