आईटीआर फाईल करने के बावजूद कहीं आयकर विभाग भेज नदे आपको नोटिस , जानिए क्यों , पढ़ें पूरी खबर
नई दिल्ली: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) को असेस्टमेंट ईयर 2019-20 के लिए 31 अगस्त तक 5.65 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) प्राप्त हुए. इनमें से सिर्फ 3.61 करोड़ ITR ही वेरीफाई हुए हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिली जानकारी के मुताबिक, अभी 2 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों ने ITR वेरीफाई नहीं किया है.
आपको बता दें कि बिना वेरिफिकेशन के ITR दाखिल करने की प्रक्रिया अधूरी है. ऐसे में आपका रिटर्न अधूरा माना जाएगा. अगर आपके आईटीआर फाइल कर दिया है, लेकिन अगले 120 दिन में उसका वेरिफिकेशन नहीं किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह मानता है कि आपने ITR फाइल ही नहीं किया है. इस स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस जारी कर सकता है. वेरिफिकेशन के बाद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ITR को प्रोसेस करता है. अगर आपने भी अपना ITR वेरीफाई नहीं किया है तो आप डॉक्युमेंटेस् या ऑनलाइन के जरिए वैरिफाई कर सकते हैं. — साभार संजय श्रीवास्तव, वैभव एसोसिएट्स (CONTACT : 99996 84851)