इनकम टैक्स रीटर्न (ITR) दाखिल करने की तारीख बढ़ी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी है.
अब 31 जुलाई, 2019 को बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दिया है। 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करने में करदाताओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तारीख आगे बढ़ने से लोगों को बड़ी राहत की उम्मीद है।
इनकम टैक्स प्रोफेशनल संजय श्रीवास्तव “नाटी” वैभव एसोसिएट्स ने बताया यदि किसी व्यक्ति द्वारा आईटीआर तय समय सीमा समाप्त होने से पहले दायर नहीं किया जाता है, तो व्यक्ति को 31 दिसंबर तक दाखिल करने के लिए 5,000 का विलंब शुल्क जमा करना होगा, यदि आईटीआर 1 जनवरी और 31 मार्च के बीच दायर किया जाता है, तो 10,000 का विलम्ब शुल्क जमा करना होगा।
आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपना आयकर रिटर्न नि: शुल्क दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने करों को ई-फाइल करने के लिए कई टैक्स फाइलिंग पोर्टलों में से एक चुन सकते हैं। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए जब ई-फाइलिंग आयकर रिटर्न भरना होता है तो उन्हें अपनी आय की सटीक जानकारी देनी होती है।
अधिक जानकारीके लिए सम्पर्क करें – संजय श्रीवास्तव “नाटी”
वैभव एसोसिएट्स
C-192 बीटा 1 ग्रेटर नोएडा
25/9 पॉकेट 12 सेक्टर 82 नोयडा
मोबाइल-9999684851
व्हाट्सअप-9355314851
वेबसाइट-vaibhavassociates.in
ट्विटर-sanjaysivastava
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