आम्रपाली ग्रुप के 42 हजार घर खरीदारों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने आम्रपाली का रेरा रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश दिया और साथ ही कहा कि ग्रुप ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। ग्रुप के प्रॉजेक्ट्स एनबीसीसी पूरे करेगी।
मा० सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है जिसका नेफोमा टीम स्वागत करती है आज उन हजारों फ़्लेट बॉयर्स के लिए दिवाली है अन्नू खानजो दस साल से हर वर्ष अपने फ़्लेट में दिवाली मनाने की सोचते थे, आज का फैसला नजीर है और बिल्डरों के लिए जो बॉयर्स के पैसे लेकर फ़्लेट नही दे रहे है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बैंक, प्राधिकरण, बिल्डर ने मिलकर बॉयर्स को ठगा है और बैंक बॉयर्स से किश्त बसूलने के लिए दबाव नही बना सकता इससे बहुत राहत मिलेगी उन बॉयर्स को जो घर का किराया और किश्त दे रहे थे ।
अन्नू खान
अध्यक्ष नेफोमा
रश्मि पाण्डेय[/caption]सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महत्वपूर्ण फ़ैसला और कड़ा रुख़ अपनाते हुए 45 हज़ार दिल्ली एनसीआर के फ़्लैट रश्मि पाण्डेयबाइअर के हितो की रक्षा का की गयी है , किराए के घर , ईएमआई और घर ख़र्च के बोझ के तले बाइअर पिस गया था। इस महान फ़ैसले के बाद अब एनबीसीसी जल्द ही कार्यवाही करे और हम सभी के घर के सपने को साकार करे।
रश्मि पाण्डेय
महासचिव नेफोमा
आज सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया जिससे सभी बायर्स मैं खुशी की लहर है। लेकिन एक संजय नैनवालबात की चिंता सताती है कि फंड का इंतजाम किस तरीके से होगा कहीं पहले की तरह एन बी सी सी फिर से पैसे के लीये हाथ खड़े ना करे अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या समाधान है। इसके लीये भी आने वाली तारीख मैं ऑथोरिटी औऱ एन बी सी सी को कोर्ट निर्देशित करे ताकि बायर्स को उनका घर मिल सके। -संजय नैलवाल फ़्लेट बॉयर्स आम्रपाली सेंचुरियन