एनजीटी के नियमों का उल्लघंन करने पर इन संस्थानों पर जुर्माने का नोटिस जारी
ग्रेटर नोएडा : जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर ब्रजेश नारायण सिंह के निर्देशन में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने अपने स्तर पर कार्यवाही की जा रही है ताकि पूरे जनपद में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में नगर मजिस्ट्रेट नोएडा के द्वारा 04 संस्थाओं को क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जुर्माना लगाते हुए नोटिस जारी किए हैं, और 1 सप्ताह के अंदर जवाब तलब किया गया है। अन्यथा की दशा में संबंधित फर्मों के माध्यम से जुर्मानें की राशि वसूलने की कार्यवाही की जाएगी। नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा 02 संस्थाआंे पर जुर्माना लगाते हुये 50-50 हजार रूपयें के नोटिस जारी किये गये, उसमें स्वामी/प्रबन्धक प्लाट नं0-ओ-16 यू0पी0एस0आई0डी0सी0 साइट-5 सूरजपुर कासना ग्रेटर नोएडा, विशेष कार्याधिकारी ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा सम्मलित है।
नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा इसी प्रकार 1 संस्था स्वामी/प्रबन्धक ग्रुप हाउसिंग परियोजना प्लाट नं0-जी0एच0-1बी3, सैक्टर-16सी, ग्रेटर नोएडा पर 5 लाख रूपये तथा 1 संस्था स्वामी/प्रबन्धक एनपीसीएल मेसर्स सनमूल कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0 ग्राम तुगलपुर नाॅलेज पार्क-1 ग्रेटर नोएडा पर 25 हजार रूपये का जुर्माने का नोटिस जारी किया गया।
नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा यह सभी नोटिस संबंधित फर्मों को एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी की रिपोर्ट पर जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि यदि 1 सप्ताह के भीतर संबंधित व्यक्ति एवं फर्मों के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो उनके विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की जाएगी। — द्वारा राकेश चैहान जिला सूचना अधिकारी गौतम बुद्ध नगर।