यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक की विस्तृत रिपोर्ट
आज यमुना एक्सप्रेस वे की 65 वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई. बोर्ड बैठक के बाद यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस कर बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में जानकारी दी.
1. वित्तीय वर्श 2019-20 के प्रस्तावित आय-व्ययक के मुख्य बिन्दु:
वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु कुल राजस्व प्राप्तियांे की मद में रू0 2223 करोड का लक्ष्य रखा गया है, जिसमे रू0 1984 करोड की राजस्व प्राप्तियाँ प्राधिकरण क्षेत्र में प्रस्तावित जेवर एयरपोर्ट इन्टरनेषनल एयरपोर्ट के दृष्टिगत औद्योगिक, मिश्रित भू-उपयोग, संस्थागत, आवासीय एवं बी.एच.एस योजनाओं में आवंटित भूखण्ड/भवन की किष्तों एवं इस वित्तीय वर्ष में लायी जाने वाली विभिन्न योजनाओं से सम्भावित है।
ऽ कुल राजस्व प्राप्तियाँ में सम्पत्ति के विक्रय से वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 1359 करोड प्राप्तियाँ हुयी जोकि वित्तीय वर्ष 2017-18 के सापेक्ष अधिक है।
ऽ अन्य राजस्व प्राप्तियों मे ब्याज, सम्पत्तियों, लीजरेन्ट व अन्य मद शामिल है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 236 करोड की प्राप्ति हुयी जोकि गत वर्ष 2017-18 से 198: अधिक है। इस वित्तीय वर्ष में रू0 239 करोड का लक्ष्य रखा गया है।
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ऽ प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2018-19 में मात्र 350 करोड का ऋण लिया गया जो कि गत वर्ष 2017-18 से 400 करोड रूपये कम है।
ऽ वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में रू0 3684 करोड की प्राप्तियों का लक्ष्य रखा गया है।
ऽ वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 1461 करोड ऋण एवं अग्रिम के रूप में लेने का लक्ष्य रखा गया है।
ऽ ग्राम विकास बजट में 103 करोड रूपये का प्राविधान किया गया है जिसमें 05 स्मार्ट विलेज (फेज-01) हेतु 49.30 करोड रूपये का प्राविधान है। फेज-2 में अन्य 05 गाॅंव चयनित किये जायेंगे।
ऽ ईस्टर्न पैरिफेरियल एक्सपे्रसवे को यमुना एक्सपे्रसवे से जोडने हेतु बनाये जा रहे इंटरचेन्ज हेतु 83.94 करोड रूपये का प्राविधान किया गया है।
ऽ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर हेतु 425 करोड रूपये का प्राविधान किया गया है।
ऽ मल्टी माॅडल कनेक्टिविटी/मैट्रो आदि हेतु 500 करोड रूपये का प्राविधान किया गया है।
वाणिज्यिक भू-उपयोग में सेक्टर प्लान व्यवसायिक;थ्।त् नचजव 2द्धमेे 36000 प्रति वर्ग मीटर व मास्टर प्लान व्यवसायिक में 44000 हजार प्रति वर्गमीटर दरों का निर्धारण किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु अनुमोदित दरों के अनुसार आवासीय भूखण्डों में 200 वर्गमीटर के भूखण्डों हेतु 8 प्रतिशत वृद्धि, 200 मीटर से अधिक के भूखण्डों पर 06 प्रतिशत की वृद्धि, गु्रप हाउसिंग/बिल्डर भूखण्डों पर 06 प्रतिशत की वृद्धि, संस्थागत एवं औद्योगिक पर 4 प्रतिशत की वृद्धि, आई.टी./आई.टी.ई.एस. पर 06 प्रतिशत की वृद्धि तथा इसके अतिरिक्त अन्य सभी योजनाओं की भू-दरों पर 06 प्रतिशत की वृद्धि की गई।
2. नाॅलेज पार्क-2 से जेवर तक मैट्रो लाईन का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया जिसे षासन को प्रेशित किया जायेगा।
3. प्राधिकरण द्वारा समस्त प्रकार की आवंटित परिसम्पत्तियों/ग्रुप हाउसिंग/बिल्डर्स टाउनषिप हेतु निश्पादित पट्टा प्रलेख/आवंटन पत्र में उल्लिखित देय किष्तों का भुगतान न किये जाने के फलस्वरूप आवंटियों द्वारा अतिदेय धनराषि (डिफाल्टेड एमाउन्ट) के भुगतान हेतु रि-षेड्यूलमेन्ट सुविधा दिनांक 31.01.2019 से बढ़ाकर दिनांक 30.06.2019 तक अनुमन्य किया गया।
4. जिन परिसम्पत्तियों में अन्तिम तिथि 2019-20 में समाप्त हो रही है उनमें समस्त अतिदेय धनराषि की 25 प्रतिषत धनराषि जमा कराते हुए अतिदेय के पुनर्निर्धारण (त्म.ैबीमकनसमउमदज) की सुविधा आदेष निर्गमन की तिथि से अधिकतम 5 वर्श की अधिकतम समय-सीमा निर्धारित करते हुए इस षर्त के साथ प्रदान किया गया कि यदि किष्तों का भुगतान समय से नहीं किया जाता है तो 3 किष्तों का डिफाल्टर होने की दषा में प्राधिकरण बिना किसी पूर्व सूचना के आवंटन निरस्त कर सकता है।
5. प्राधिकरण की अंतिम बोर्ड बैठक एवं रेरा के निर्देषों के क्रम मेंमै0 ग्रीनबे इन्फ्रास्ट्रक्चर्स द्वारा 25 प्रतिषत धनराषि में से रु0 10 करोड़ रु0 प्राधिकरण के खाते में जमा कराने एवं षेश धनराषि रु0 61,20,36,079/- जमा कराये जाने के पष्चात अवषेश 75 प्रतिषत धनराषि पर ंरि-षेडयूलमेन्ट की सुविधा समयवृ़िद्ध के साथ अनुमन्य की गयी। मै0 एस0डी0एस0 इन्फ्राकाॅन द्वारा बकाया धनराषि को रि-षेडयूल करते हुए प्राधिकरण की देयताओं का भुगतान करने हेतु किये गये अनुरोध के दृश्टिगत मै0 ग्रीनवे की भांति आवंटी के खुलवाये जाने तथा अतिदेय धनराषि का 25 प्रतिषत जमा कराकर रि-षेडयूलमेन्ट की सुविधा समयवृ़िद्ध के साथ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
6. मै0 जे0पी0 स्पोर्टस इन्टरनेषनल को लि0ैकर््परियोजना के अन्तर्गत सैक्टर-25 में आवंटित/लीज भूमि की अतिदेय धनराषि जमा न कराने एवं रि-षेडयूलमेन्ट के बाद भी प्रथम किष्त का भुगतान अबतक न करने तथा कई बार डिफाल्टर नोटिस जारी होने के बाद भी दोनों किष्तों (प्रथम किष्त रु0 1,082,547,095 दिनांक 30.9.2018 एवं द्वितीय किष्त रु0 1,042,258,611 दिनांक 30.3.2019 देय है) की धनराषि न जमा करने के कारण लीजडीड में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आवंटन/लीजडीड निरस्तीकरण सम्बंधित प्रस्ताव पर निर्देषित किया गया कि आवंटी को 01 माह का समय दिया जाये जिसमें वह पहली डिफाल्ट किष्त की धनराषि प्राधिकरण में जमा करवाये। साथ ही एक म्ेबतवू ।बबवनदज खोला जाये जिससे आवंटियों से प्राप्त होने वाली धनराषि का 20 प्रतिषत प्राधिकरण को भुगतान किया जायेगा। यदि आवंटी द्वारा 01 माह में पहली किष्त का भुगतान नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण मै0 जे0पी0 स्पोर्टस इन्तेर्नेश्नल को लि0ैकर््के निरस्तीकरण की कार्यवाही करे।
7. शेष बिल्डर्स ग्रुप हाउसिंग/टाउनषिप, इन्सटीटयूषनल आदि के भूखण्डों की अतिदेय धनराषि दो या दो से अधिक बार रि-षेडयूलमेन्ट की सुविधा का लाभ लेने के बाद भी निर्धारित तीन किष्तें डिफाल्टेड की जाने की स्थिति में ब्रोषर/लीज, सबलीज डीड में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निरस्तीकरण की कार्यवाही अनुमोदित की गई।
8. एल0एफ0डी0-01, नोएडा के उप-पट्टा धारकों को अपने आवासीय, वाणिज्यिक आदि भूखण्डों पर भवन निर्माण पूर्ण कर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित तिथि 31.03.2019 के उपरान्त 01 वर्श अर्थात दिनांक 31.03.2020 तक का समय विस्तरण बिना विलम्ब षुल्क के प्रदान किये जाने तथा एल0एफ0डी0 व एस0डी0जेड0 तथा अन्य आवंटित भूखण्डों के सम्मिश्रण (ंउंसहंजपवद) प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।नोएडा प्राधिकरण की सम्मिश्रण नीति के अनुरुप ही प्रस्ताव में उल्लिखित षर्तो के अधीन सम्मिश्रण नीति अनुमन्य की गई है तथा एफ0ए0आर0 की सुविधा कन्सेषन एग्रीमेन्ट में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही अनुमन्य होगी। यह नीति प्राधिकरण की सभी योजनाओं हेतु लागू की जायेगी।
9. आवासीय भूखण्ड योजनाएं आर0आर0पी0एस0-01 एवं आर0आर0पी0एस0-02 में जिन आवंटियों द्वारा वर्तमान तक देय धनराषि का भुगतान नहीं किया गया है उनके लिए भुगतान किये जाने हेतु 13.5 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से दिनांक 30.6.2019 तक का अतिरिक्त समय विस्तरण अनुमन्य किया गया।
10. उत्तर प्रदेष शासन द्वारा जारी शासनादेश 4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018 दिनांक 02.01.2019 एवं इस सबंध में समय-समय पर जारी किये गये षासनादेषों के अन्तर्गत निराश्रित एवं बेसहारा गायों के भरण-पोशण एवं आश्रय उपलब्ध कराने हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रम के अन्तर्गत यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम फलैदा बांगर, तहसील जेवर, जनपद गौतमबुद्व नगर में 300 गायो के भरण पोशण हेतु एक गौषाला का संचालन किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा गौषाला के लिए पहुॅच मार्ग और आश्रय स्थल हेतु षैड के लिए रू0 62.48 लाख धनराषि स्वीकृत की गयी है।
11. यमुूना एक्सप्रेसवे एवं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के सन्धि स्थल पर इण्टर सैक्षन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। यह इन्टरसेक्षन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सपेसेव के चैनेज 91.875 कि0मी0 पर तथा यमुना एक्सपे्रसवे के चैनेज 9.50 कि0मी0 पर स्थित है, जो ग्राम जगनपुर अफजलपुर की भूमि के अंतर्गत है। उक्त कार्य के अन्तर्गत ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सपे्रसवे व यमुना एक्सपे्रसवे के ट्रैफिक को आपस को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिये 4 नग लूप व 04 नग रैम्पस का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु लगभग 79.64 है0 भूमि की आवष्यकता होगी, जिसमें से ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सपे्रसवे के काॅरिडोर में 22.54 है0 भूमि उपलब्ध है तथा अवषेश 57.10 है0 भूमि यमुना एक्सपे्रसवे प्राधिकरण द्वारा दी जानी है। इस इंटरचेन्ज के निर्मित होने के उपरान्त गे्रटर नौएडा यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की जनता को पलवल, फरीदाबाद, गाजियाबाद, बागपत, सोनीपत, पानीपत जाने के लिये लगभग 01 घन्टे के समय की बचत होगी। उक्त कार्य की अनुमानित लागत रू.83.94 करोड है। उक्त कार्य में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति मै0 एन.एच.ए.आई. द्वारा की जायेगी। यह कार्य 18 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
12. यमुना एक्सपे्रसवे क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जायेगा। प्रथम चरण में 2019-20 में 05 ग्रामों को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किये जाने का लक्ष्य है, जिसके लिये 2019-20 के बजट में रू.49.30 करोड का प्राविधान किया गया है। स्मार्ट विलेज के अन्तर्गत आई-चैपाल, सिवरेज, डेªनेज, वाॅटर सप्लाई, रोड वर्क, स्ट्रीट लाईटिंग, साॅलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट, बायोमिथीनेषन, सेनिटरी पेड मेन्युफेक्चरिंग यूनिट एंव किल-वेस्ट एवं तालाबों का सौन्दर्यकरण कराया जाना प्रस्तावित है। अन्य 05 ग्रामों को भी इसी वर्श इस योजना मंे सम्मिलित किया जायेगा। इस प्रकार कुल 10 ग्राम स्मार्ट विलेज में रूप में विकसित किये जायेंगे तथा इस प्रकार कुल 80 करोड रूपये का प्राविधान किया गया है।
13. प्राधिकरण द्वारा समस्त नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों (प्रतिनियुक्ति सहित) हेतु चिकित्सा नीति अनुमोदित की गई।
14. प्राधिकरण के समस्त नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु एल.टी.सी. सुविधा अनुमन्य की गई।
15. प्राधिकरण द्वारा उŸार प्रदेष वेयरहाउसिंग एवं लाॅजिस्टिक नीति-2018 अंगीकृत की गई तथा तद्नुसार लाॅजिस्टिक पार्क की स्थापना की जायेगी।
16. प्राधिकरण द्वारा उŸार प्रदेष सौर ऊर्जा नीति को अंगीकृत किया गया।
17. यमुना एक्सपे्रसवे प्राधिकरण की आवासीय भूखण्ड योजना 2009(1) के आवंटियों हेतु निर्णय:-
प्राधिकरण की 62वीं बोर्ड बैठक में निर्धारित तिथि 09.06.2017 की बंदिष को समाप्त करते हुये सभी रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट टू लीज/एग्रीमेन्ट टू सेल के प्रकरणों केा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हस्तांतरित किया जाये।
सैक्टर-18 एवं 20 में लीज डीड निश्पादन हेतु पे्रशित सभी चैक लिस्ट की अवधि को 30.09.2019 तक बिना विस्तरण षुल्क आरोपित किये बढावा जाता है।