“हेलमेट नहीं तो तेल नहीं” फैसले का स्वागत

नोएडा: टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जिला प्रशासन के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें ये तय किया गया है कि उन बाइक चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, जो कि हेलमेट नहीं पहने होंगे। इस संबंध में नोएडा जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि बिना हेलमेट दो पहिया सवारों को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा और इस प्रयास से लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा कि जिला प्रशासन का ये निर्णय बेहद सराहनीय है और इससे निश्चित रूप से सवारों को हेलमेट के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सकेगा।

टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ने इस फैसले पर उत्साहित होकर कहा है कि गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट ने ये एक ऐसी पहल की है जो वास्तव में दो-पहिया चालकों के लिए फायदेमंद है क्योंकि हेलमेट एक जीवन रक्षक उपकरण है और इसे हर हाल में पहनना चाहिए। हालांकि, नकली आईएसआई या स्थानीय हेलमेट खरीदने के बजाय, एक अच्छी गुणवत्ता और बीआईएस प्रमाणित हेलमेट का उपयोग चालक के साथ साथ सवार को पहनना चाहिए। इस कदम के माध्यम से, लोगों को निश्चित रूप से सवारी करते समय अच्छी गुणवत्ता वाले हेलमेट पहनने के महत्व के बारे में शिक्षित किया जा सकेगा और इसके परिणाम के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। इससे सबसे अधिक लाभ हेलमेट पहनने वालों को ही होगा।

सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के नियम 129 के अनुसार, दो-पहिया चालकों के साथ-साथ दूसरे सवार को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ये हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बने हुए होने चाहिए। सवारी करते समय हेलमेट नहीं पहनना कानून का उल्लंघन है और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत छह महीने तक का कारावास हो सकता है।

जिला मजिस्ट्रेट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सभी ईंधन भरने वाले पेट्रोल स्टेशनों को जागरूकता फैलाने और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए कहा है और ये निर्देश दिया है कि जब भी कोई दोपहिया चालक ईंधन भरवाने के लिए पहुंचे तो उनको हेलमेट पहने होने पर ही ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा। इस के बारे में आगामी पांच दिनों तक बड़े पैमाने पर इस निर्देश का प्रचार किया जाना चाहिए नियम के उल्लंघन के विनियमन और परिणाम के बारे में लोगों को पता हो।

दोपहिया वाहन सवारों के बीच सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर को और भी कम करने के लिए और दो पहिया के चालकों और सवारों, दोनों द्वारा हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, जिला मजिस्ट्रेट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया और टू व्हीलर हेलमेट एसोसिएशन एसोसिएशन ने इस नियम को पूरे देश में लागू करने का भी आहवान किया है।

एसोसिएशन ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जिला प्रशासन के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें ये तय किया गया है कि उन बाइक चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, जो कि हेलमेट नहीं पहने होंगे। इस संबंध में नोएडा जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि बिना हेलमेट दो पहिया सवारों को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा और इस प्रयास से लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा कि जिला प्रशासन का ये निर्णय बेहद सराहनीय है और इससे निश्चित रूप से सवारों को हेलमेट के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सकेगा;

टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ने इस फैसले पर उत्साहित होकर कहा है कि गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट ने ये एक ऐसी पहल की है जो वास्तव में दो-पहिया चालकों के लिए फायदेमंद है क्योंकि हेलमेट एक जीवन रक्षक उपकरण है और इसे हर हाल में पहनना चाहिए। हालांकि, नकली आईएसआई या स्थानीय हेलमेट खरीदने के बजाय, एक अच्छी गुणवत्ता और बीआईएस प्रमाणित हेलमेट का उपयोग चालक के साथ साथ सवार को पहनना चाहिए। इस कदम के माध्यम से, लोगों को निश्चित रूप से सवारी करते समय अच्छी गुणवत्ता वाले हेलमेट पहनने के महत्व के बारे में शिक्षित किया जा सकेगा और इसके परिणाम के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। इससे सबसे अधिक लाभ हेलमेट पहनने वालों को ही होगा।

सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के नियम 129 के अनुसार, दो-पहिया चालकों के साथ-साथ दूसरे सवार को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ये हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बने हुए होने चाहिए। सवारी करते समय हेलमेट नहीं पहनना कानून का उल्लंघन है और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत छह महीने तक का कारावास हो सकता है।

जिला मजिस्ट्रेट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सभी ईंधन भरने वाले पेट्रोल स्टेशनों को जागरूकता फैलाने और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए कहा है और ये निर्देश दिया है कि जब भी कोई दोपहिया चालक ईंधन भरवाने के लिए पहुंचे तो उनको हेलमेट पहने होने पर ही ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा। इस के बारे में आगामी पांच दिनों तक बड़े पैमाने पर इस निर्देश का प्रचार किया जाना चाहिए नियम के उल्लंघन के विनियमन और परिणाम के बारे में लोगों को पता हो।

दोपहिया वाहन सवारों के बीच सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर को और भी कम करने के लिए और दो पहिया के चालकों और सवारों, दोनों द्वारा हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, जिला मजिस्ट्रेट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया और टू व्हीलर हेलमेट एसोसिएशन एसोसिएशन ने इस नियम को पूरे देश में लागू करने का भी आहवान किया है।

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