बाल शिक्षा अधिकार की अवहेलना करने वाले इन 16 स्कूलों को नोटिस जारी

ग्रेटर नोएडा : अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) ग के प्राविधानों के तहत प्राईवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों का दाखिला करने का नियम है। इस नियम का पालन न करने वाले स्कूलों के प्रति प्रशासन ने सख्ती आरम्भ कर दी है। जिसमें डीएम के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा ऐसे 16 स्कूलों को नोटिस जारी कर दिये गये है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एम पी वर्मा ने जानकारी देते हुये बताया कि इस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिये प्रवेश कराये जाने के आदेशों के अनुपालन में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में कुल मिलाकर 1493 छात्र/छात्राओं का प्राईवेट स्कूलों में आफ लाईन एवं ऑन लाईन ड्रा तथा जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरान्त विभिन्न स्कूलों में दाखिले के लिये निर्देशित किया गया। परन्तु 16 स्कूल के द्वारा किसी ना किसी कारण से बच्चों का दाखिला नहीं कर रहे है या तो वह दाखिला शुल्क, भवन शुल्क, या अन्य प्रकार के शुल्क की मॉग कर अभिभावकों को मना कर देते है और अपनी मनमानी पर अडे़ हुये है।

उन्होनें बताया कि शासन के निर्देशों का अनुपालन न करने वाले स्कूलों में आक्सफोर्ड पब्लिक स्कल भाईपुर जेवर, नोएडा के कैम्ब्रिज, विश्वभारती, कोठारी इन्टरनेशनल, मार्डन पब्लिक, मिलेनियम, एपीजे पब्लिक, शिव नाडर, ग्रेटर नोएडा के अर्समाइन पब्लिक स्कूल तथा दिल्ली पब्लिक स्कूल, इसी प्रकार नरायना पब्लिक स्कूल, आर्यव्रत पब्लिक स्कूल तथा ग्रेटर हाइट पब्लिक स्कूल गौतमबुद्धनगर, डीपीएस वर्ल्ड स्कूल खेडा चौगानपुर, तथा मार्डन स्कूल चिपियाना सम्मलित हैं। सभी स्कूलों को मान्यता प्रत्यहरण या आर्थिक दण्ड के सम्बन्ध में नोटिस जारी कर दिये गये है।

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