स्कूल कॉलेज फी रेगुलेशन एक्ट का अनुपालन करें : डीएम बी.एन. सिंह
ग्रेटर नोएडा।आज डीएम बी.एन. सिंह की अध्यक्षता में जिले के तम्मं स्कूल कॉलेजों में फी रेगुलेशन एक्ट के फीस स्ट्रक्चर जारी कराने के उद्देश्य से आईआईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा के सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया ।
बैठक में जिलाधिकारी बीएन सिंह ने समस्त स्कूल संचालकों का आह्वान करते हुए कहा है कि सरकार के द्वारा सभी स्कूलों में फीस निर्धारण के संदर्भ में फी रेगुलेशन एक्ट जारी किया गया है। जिसका अनुपालन सभी स्कूल संचालकों के द्वारा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समस्त स्कूल संचालक फी रेगुलेशन एक्ट के तहत अपने कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर तैयार करते हुए अपनी वेबसाइट पर जारी करते हुए उसकी सूचना फी रेगुलेशन समिति को भी उपलब्ध कराने की कार्रवाई आगामी 1 सप्ताह के अंतर्गत करेंगे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि फी रेगुलेशन समिति के सदस्य एक्ट में जो व्यवस्था दी गई है उसी सीमा के अंतर्गत एवं उसी क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे।
उन्होंने कहा है कि फी रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत कोई भी स्कूल संचालक 5 वर्ष से पूर्व स्कूल ड्रेस नहीं बदल सकेंगे यदि बदलना आवश्यक होगा तो उसकी सूचना गठित समिति को दी जाएगी। इसी प्रकार पुस्तक एवं ड्रेस तथा अन्य स्कूल सामग्री बच्चों को खरीदने के लिए किसी शॉप को नामित नहीं करेंगे और सभी अभिभावक उनका क्रय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि फी रेगुलेशन एक्ट सभी स्कूल कॉलेजों को उपलब्ध करा दिया गया है और यह एक्ट 25000 एवं उससे अधिक फीस वसूल करने वाले स्कूल कॉलेजों पर लागू होगा। संबंधित एक्ट के अंतर्गत प्री नर्सरी स्कूल सम्मिलित नहीं होंगे। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी स्कूल कॉलेज के द्वारा फी रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन होता हुआ पाया जाएगा तो उसके संदर्भ में गठित समिति एक्शन लेते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। अतः सभी स्कूल संचालक सरकार द्वारा जारी किए गए एक्ट का अक्षर से पालन सुनिश्चित करेंगे।
इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अनुराग भार्गव के द्वारा आगामी 26 नवंबर से चलने वाले खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के संबंध में स्कूल संचालकों द्वारा किस प्रकार से सहयोग प्रदान किया जाना है उसके संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी उपलब्ध कराई गई। इसी प्रकार स्कूल कॉलेजों में सेफ्टी क्लब गठन करने के संबंध में एआरटीओ हिमेश तिवारी के द्वारा जानकारी देते हुए संबंधित क्लब गठन करने के लिए कहा गया। आयोजित महत्वपूर्ण बैठक का संचालन करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक पीके उपाध्याय के द्वारा फी रेगुलेशन एक्ट के संबंध में विस्तारक रूप से जानकारी उपलब्ध कराई गई। आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर समिति के सदस्यों में वरिष्ठ कोषाधिकारी अशोक कुमार, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग विमल कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसके नायर, अभिभावक संघ की ओर से प्रशांत कुमार, स्कूल कॉलेजों की ओर से कामनी भसीन अन्य संबंधित अधिकारियों स्कूल कॉलेजों के प्रधानाचार्य एवं संचालकों के द्वारा भाग लिया गया।