ग्रेटर नोएडा : डीपीएस रेप कांड में हाईकोर्ट ने कहा , दोबारा जांच कर रिपोर्ट सौंपे पुलिस

ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई बीती 12 जुलाई को ग्रेटर नोएडा स्थित डीपीएस स्कूल परिसर में हुए चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस और प्रशासन ने जांच की थी। छात्रा के परिजनों ने जांच से असंतोष जताते हुए स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य के खिलाफ 31 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि घटना की सम्पूर्ण जांच एसएसपी की निगरानी में होगी। साथ ही चार सप्ताह यानि 4 नवंबर में जांच पूरी करने का आदेश दिया गया है।

इसके पहले स्कूल प्रिंसिपल ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी कि उनके ऊपर पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर गलत है जिसे खत्म किया जाए। कोर्ट ने उनकी इस अपील को खारिज कर दी और 31 अगस्त को पुलिस को जांच जारी रखने के आदेश दिए थे। इस बीच अभिभावकों व सामाजिक संगठनों द्वारा जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कई बार मिलकर प्रधानाचार्य पर चार्जशीट दाखिल कर गिरफ्तारी की मांग की गई, तभी प्रशासन ने अपनी जांच पूरी कर प्रधानाचार्य को क्लीन चिट दे दी।
शिक्षा अधिकार आंदोलन के अध्यक्ष ए.के. सिंह ने कहा कि इस दुष्कर्म मामले में प्रिंसिपल के खिलाफ इतने मजबूत साक्ष्य होने के बावजूद जिस प्रकार से जांच में जिला प्रशासन द्वारा प्रिंसिपल को क्लीन चिट दे दी गई यह उस जांच पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है।

ग्रेटर नोएडा के डीपीएस स्कूल की नर्सरी क्लास में पढ़ने वाली चार साल की छात्रा के साथ 12 जुलाई को स्वीमिंग पूल के लाइफ गार्ड ने दुष्कर्म किया था। मामले की शिकायत पीड़ित छात्रा ने परिजनों से की। इसके बाद परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से घटना की शिकायत की, लेकिन प्रबंधन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। परिजनों की शिकायत पर कोतवाली सूरजपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में इस प्रकरण में प्रशासनिक जांच के आदेश दिए गए। वहीं, समाजिक संगठनों और अभिभावकों ने स्कूल में प्रदर्शन किए।

ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में रहने वाले एक व्यक्ति ने सूरजपुर पुलिस से शिकायत करते हुए बताया था कि 12 जुलाई को उनकी बेटी ने बताया कि पेट में दर्द है। परिजन लड़की को दिल्ली के एक अस्पताल में ले गए, जहां जांच के दौरान लड़की के गुप्तांग में चोट के निशान मिले थे। परिजनों ने तुरंत मामले की सूचना सूरजपुर पुलिस को दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी स्वीमिंग पूल के लाइफ गार्ड चंडीदास को गिरफ्तार कर लिया था।

कब क्या हुआ

12 जुलाई- पुलिस शिकायत में बताया गया इस तारीख को ही स्कूल में घटना को अंजाम दिया गया।
13 जुलाई- परिजनों ने आरोपी और स्कूल प्रधानाचार्य के खिलाफ एफआई दर्ज कराई।
14 जुलाई- सूरजपुर पुलिस ने आरोपी लाइफ गार्ड चंडीदास को गिरफ्तार किया।
16 जुलाई- समाजिक संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। स्कूल में जमकर हंगामा हुआ।
17 जुलाई- शिक्षा अधिकार आंदोलन और अभिभावकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया।
6 अगस्त- अपर जिलाधिकारी ने अपनी जांच कर डीएम को सौपी प्रधानाचार्य को क्लीन चिट दे दी गई।
9 अगस्त- अभिभावकों को डराने-धमकाने के आरोप में डीपीएस अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य की शिकायत एसएसपी से की।
31 अगस्त- छात्रा के परिजनों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की।
6 अक्टूबर- मामले की दोबारा जांच के लिए हाइकोर्ट में शिक्षा अधिकार आंदोलन के लोगों ने याचिका दायर की।
9 अक्टूबर- हाईकोर्ट ने एसएसपी को 4 नवंबर तक जांच पूरा करने का आदेश दिया।

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