गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने एनजीटी का उलंघन कर रहे कंपनियों पर लगाया जुर्माना
ग्रेटर नोएडा : जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर ब्रजेश नारायण सिंह के निर्देशन में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने अपने स्तर पर कार्यवाही की जा रही है ताकि पूरे जनपद में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।
इसी क्रम में नगर मजिस्ट्रेट नोएडा के द्वारा 03 संस्थाओं को क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जुर्माना लगाते हुये 5-5 लाख रूपये के नोटिस जारी किए हैं, और 1 सप्ताह के अंदर जवाब तलब किया गया है। अन्यथा की दशा में संबंधित फर्मों के माध्यम से जुर्मानें की राशि वसूलने की कार्यवाही की जाएगी। नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा जिन संस्थाओं पर जुर्माना लगाया गया है, उसमें मैसर्स भविष्य इण्डिया ग्रुप गौर सिटी-2 के सामने सैक्टर 16 सी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, प्रबन्धक/स्वामी मैसर्स डायनेस्टी प्रमोटर्स प्रा0लि0(पूर्व नाम मैसर्स जय दुर्गे कंस्ट्रक्शन) ग्राम जलपुरा निकट सैक्टर 01 ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक आवासीय परियोजना वैभव हैरिटेज हाईट प्रोमोटर बीएस बिल्डटेक बिल्डर प्लाॅट नं0-जीएच 01 ई सैक्टर 16 ग्रेटर नोएडा वेस्ट तथा 03 संस्थाओ को 50-50 हजार रूपये के नोटिस किये गये, जिसमें स्वामी/प्रबन्धक प्लाॅट नं0 डी-45 साइट 4 यूपीएसआईडीसी कासना ग्रेटर नोएडा, मै0 गैलेक्सी ब्लू सफायर प्लाजा(प्रमोटर मै0 जीएलडी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0) प्लाॅट नं0-सी 03 सैक्टर 4 नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक प्लाॅट नं0 आई 138 साइट सी औद्योगिक क्षेत्र सूरजपुर ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर सम्मलित है।
इसी प्रकार नगर मजिस्ट्रेट नोएडा के द्वारा 2 संस्थाओं प्रबन्धक/स्वामी मैसर्स डेस इन्टरनेशनल प्लाॅट नं0 44 साइट बी औद्योगिक क्षेत्र सूरजपुर ग्रेटर नोएडा व प्रबन्धक/स्वामी मैसर्स गैल्बनो इण्डिया प्रा0लि0 प्लाॅट नं0 ई 97 साइट बी औद्योगिक क्षेत्र सूरजपुर ग्रेटर नोएडा को 25-25 हजार रूपये के नोटिस जारी किये गये।
नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा यह सभी नोटिस संबंधित फर्मों को एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि यदि 1 सप्ताह के भीतर संबंधित व्यक्ति एवं फर्मों के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो उनके विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की जाएगी।