एनजीटी ने 12 लोगो को दिया जुर्माने का नोटिस
ग्रेटर नोएडा। जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर ब्रजेश नारायण सिंह के निर्देशन में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने अपने स्तर पर कार्यवाही की जा रही है ताकि पूरे जनपद में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में नगर मजिस्ट्रेट नोएडा के द्वारा 3 संस्थाओं को क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जुर्माना लगाते हुए, 5-5 हजार रूपये के नोटिस जारी किए हैं, और 1 सप्ताह के अंदर जवाब तलब किया गया है। अन्यथा की दशा में संबंधित फर्मों के माध्यम से जुर्मानें की राशि वसूलने की कार्यवाही की जाएगी। नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा जिन संस्थाओं को पर जुर्माना लगाया गया है, उसमें भवन स्वामी सी-91 सैक्टर-71 नोएडा, स्वामी प्रबन्धक मेसर्स अंशु बिल्डर्स मेन रोड़ गिझोड़ नोएडा, विशेष कार्याधिकारी नोएडा विकास प्राधिकरण नोएडा सम्मलित है।इसी प्रकार नगर मजिस्ट्रेट नोएडा के द्वारा 5 संस्थाओं, स्वामी प्रबन्धक बी-118 सैक्टर-05 नोएड़ा, स्वामी प्रबन्धक बी-01 सैक्टर-09 नोएड़ा, स्वामी प्रबन्धक बी-57 सैक्टर-05 नोएड़ा, स्वामी प्रबन्धक एफ-08 सैक्टर-27 नोएड़ा, स्वामी प्रबन्धक बी-63 सैक्टर-05 नोएड़ा, को क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर 20-20 हजार रूपये के नोटिस जारी किये गये तथा 4 संस्थाओं, स्वामी प्रबन्धक मेसर्स बेहल बिल्डर्स प्लाॅट नं0-07 सैक्टर-पी-4 ग्रेटर नोएडा, स्वामी प्रबन्धक मेसर्स टुडे होम रिज रेजीडेन्सी प्लाॅट नं0 ए-01 सैक्टर -132 नोएड़ा, स्वामी प्रबन्धक मेसर्स कनवर्जी कंस्ट्रक्शन(के0सी0सी0) प्लाॅट नं0-07 सैक्टर पी-4 ग्रेटर नोएड़ा, स्वामी प्रबन्धक मेसर्स एन0जी0 कंस्ट्रक्शन प्लाॅट नं0-07 सैक्टर-पी-4 ग्रेटर नोएड़ा, को 50-50 हजार रूपये के नोटिस जारी किये गये। नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा यह सभी नोटिस संबंधित फर्मों को एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी की रिपोर्ट पर जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि यदि 1 सप्ताह के भीतर संबंधित व्यक्ति एवं फर्मों के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो उनके विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की जाएगी।