जिला उपभोक्ता फोरम ने एयरटेल पर लगाया जुर्माना
ग्रेटर नोएडा। कासना कोतवाली क्षेत्र के अल्फा वन निवासी को भारती एयरटेल कंपनी के उपभोक्ता भूपेन्द्र सिंह के विदेशी दौरे मलेशिया पर उनके मोबाइल नंबर पर बिना उनकी सहमति लिए ही अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सेवा अचानक से शुरू कर दी गयी थी। जबकि उपभोक्ता द्वारा उक्त सेवा की कभी मांग ही नही की गई थी। इसकी शिकायत कई बार भूपेंद्र सिंह ने एयरटेल कंपनी के उपभोक्ता केन्द्र पर की परंतु कोई कार्यवाही ना करते हुए उक्त कंपनी ने वादी से उक्त सेवा का भारी भरकम बिल वसूल किया था। उसके बाद भूपेन्द्र सिंह ने एयरटेल कंपनी के उक्त कृत्य से विवश होकर नोएडा में लॉयर मित्रा लॉ फर्म की टीम के अधिवक्ता संदीप भाटी व रितु रावत से संपर्क किया तो उन्होंने वादी को जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने की सलाह दी। जिसके पश्चात उक्त कंपनी के खिलाफ़ लॉयर मित्रा टीम के माध्यम से एक वाद जिला उपभोक्ता फोरम गौतम बुद्ध नगर में दायर किया गया। मात्र 18 महीने में उक्त वाद को निस्तारित करते हुए। जिला उपभोक्ता फोरम ने एयरटेल कंपनी पर जुर्माना लगाते हुए। वादी से वसूल की गयीं गलत बिल की धनराशि मय 15 प्रतिसत टैक्स के साथ वापस लौटाने के आदेश दिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
